बड़ी खबर: जल्द निपटा लें ये काम, वरना बंद हो सकता है पैन कार्ड!

PAN Card : आपको बता दें कि सबसे बड़ा काम इसके साथ इनकम टैक्स भरा जाता है जो बेहद ही जरूरी है. पैन कार्ड के जरिए संस्था के लेने देन का रिकॉर्ड रखा जाता है ऐसे में अगर कोई टैक्स भरने में या किसी और चीज में चौरी चकारी करता है तो उसका पता लग जाता है. 
 

Haryana News Post : PAN Card Update : जैसा की आप जानते हैं आज के समय में सरकार द्वारा पैन कार्ड एक ऐसा दस्तावेज बना दिया गया है जिसके बिना आपके कई काम रूक सकते हैं. आपको बता दें कि सबसे बड़ा काम इसके साथ इनकम टैक्स भरा जाता है जो बेहद ही जरूरी है. पैन कार्ड के जरिए संस्था के लेने देन का रिकॉर्ड रखा जाता है ऐसे में अगर कोई टैक्स भरने में या किसी और चीज में चौरी चकारी करता है तो उसका पता लग जाता है. 


पैन कार्ड और आधार कार्ड होता है लिंक :

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आपको पता होगा कि सरकार कई दिनों से पैन कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए लोगों को जागरूक कर रही है ये जानकारी इनकम टैक्स विभाग से दी जा रही है, ऐसे में अगर आपने भी अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया है तो आप जल्द से जल्द करा लें। 


ये होगी लास्ट डेट :

इनकम टैक्स विभाग(Income Tax Department ) ने ट्वीट कर बताया है, 'आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार, पैन को आधार से लिंक करने की अंतिम तिथि, 31 मार्च 2023 है. उन सभी पैन धारकों के लिए जो छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं, पैन को आधार से लिंक न करने पर पैन निष्क्रिय हो जाएगा.' ऐसे में पैन कार्ड को बंद  होने से बचाने के लिए उसे आधार कार्ड से लिंक कर लें. इसके लिए करीब 4 महीनों का वक्त और है.

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ऐसे करें आधार से करें लिंक :


इसके साथ ही इनकम टैक्स विभाग ने कहा है कि वे सभी पैन धारक जो 11 मई, 2017 की अधिसूचना संख्या 37/2017 के अनुसार छूट की श्रेणी के अंतगर्त नहीं आते हैं और जिन्होंने अब तक अपने आधार को अपने पैन के साथ लिंक नहीं किया है, उनसे अनुरोध किया जाता है कि वो जल्द से जल्द पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर लें. बता दें कि www.incometax.gov.in पर 1000 रुपये के शुल्क का भुगतान कर पैन को एक मान्य आधार कार्ड के साथ लिंक किया जा सकता है.

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