NPS के नियमों में बदलाव, 1 अक्टूबर से होंगे लागू, जानिए इनके बारे में

National Pension System: पेंशन फंड रेगुलेटरी और डेवलपमेंट अथॉरिटी और इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बदलाव किए हैं। नए नियम 1 अक्टूबर से लागू होंगे। अगर आपने भी नेशनल पेंशन स्कीम में निवेश किया हुआ है तो आपको नए नियमों का जानना बहुत जरूरी है। ये बदलाव पीएफआरडीए की तरफ से ग्राहकों को बेहतर अनुभव प्रदान करने के लिए किए गए हैं।
 

नई दिल्‍ली। NPS New Rules:  नेशनल पेंशन स्कीम के कुछ नियमों में पेंशन फंड रेगुलेटरी और डेवलपमेंट अथॉरिटी और इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बदलाव किए हैं। नए नियम 1 अक्टूबर से लागू होंगे। अगर आपने भी नेशनल पेंशन स्कीम में निवेश किया हुआ है तो आपको नए नियमों का जानना बहुत जरूरी है। ये बदलाव पीएफआरडीए की तरफ से ग्राहकों को बेहतर अनुभव प्रदान करने के लिए किए गए हैं।

बता दें कि साल 2004 में NPS को केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए शुरू किया गया था। इसे 2009 में सभी कैटेगरी के लोगों के लिए खोल दिया गया। ठढर में समय-समय पर कई बदलाव किए गए हैं। इससे पहले भी हाल ही में एनपीएस से जुड़े नियमों में कई बदलाव किए गए हैं।


आइए जानते हैं कि कि एनपीएस के नियमों में किए गए ताजा बदलावों के बारे में


इरडा ने इंश्योरेंस कंपनियों को सलाह दी है कि वे पेंशनर्स की ओर से जमा किए जाने वाले लाइफ सर्टिफिकेट जैसे जीवन प्रमाण पत्र के वेरिफिकेशन के लिए आधार बेस्ड आॅथेंटिकेशन अपनाएं. यह नियम तुरंत प्रभाव से लागू हो चुका है.

निकासी की समय सीमा


इस बदलाव के तहत अंशधारकों के निकासी अनुरोध टी+4 की बजाय टी+2 दिन किए गए हैं। टी का मतलब है अंशधारक ने जिस दिन अनुरोध किया। यानि अनुरोध के बाद दो दिन और यानी कुल 3 दिन लगेंगे। पहले यह काम 5 दिन में होता था। अत: विदड्रॉअल अनुरोध के ऑथराइजेशन और लेनदेन के निपटान के लिए पहले जहां चार दिन लगते थे, अब दो दिन लगा करेंगे। इससे एनपीएस खाताधारकों का समय बचेगा।

नई व्यवस्था के तहत सीआरए से संबंधित अनुरोध सुबह 10:30 बजे तक करने पर टी+2 आधार पर निपटाए जाएंगे। इसके अलावा केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड और सीएएमएस सीआरए से जुड़े अंशधारकों से सुबह 11 बजे तक मिले अनुरोधों का निपटान टी+2 के आधार पर किया जाएगा।


क्रेडिट कार्ड से पेमेंट पर रोक


एनपीएस के टियर-2 खाताधारकों के लिए क्रेडिट कार्ड से पैसे जमा करवाने पर रोक लगा दी गई है। यह नियम 3 अगस्त 2022 से लागू हो चुका है। पीएफआरडीए ने सभी पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंस से क्रेडिट कार्ड से पेमेंट को स्वीकार करने पर तत्काल रोक लगाने का निर्देश दिया है।

नॉमिनेशन से जुड़े नए नियम


एनपीएस में सरकारी और कॉरपोरेट क्षेत्र के ग्राहकों से जुड़े ई-नॉमिनेशन प्रोसेस में परिवर्तन हुआ है। अब नोडल अधिकारी को ई-नॉमिनेशन के आवेदन को एक बार में ही स्वीकार या खारिज कर सकता है। अगर आवेदन किए जाने के 30 दिन तक नोडल अधिकारी ई-नॉमिनेशन पर फैसला नहीं लेता है तो रिक्वेस्ट सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम के जरिए स्वीकार कर ली जाएगी।

रिटायरमेंट पर NPS राशि से पेंशन खरीदने के लिए अलग फॉर्म नहीं


बीमा नियामक इरडा ने सेवानिवृत्ति के समय एनपीएस राशि से पेंशन खरीदने के लिए एक अलग फॉर्म जमा करने की जरूरत को खत्म कर दिया है. एग्जिट फॉर्म से ही एन्यूइटी यानी पेंशन प्लान के लिए आवेदन हो सकेगा। इस फैसले का मकसद बीमा उद्योग में कारोबार को आसान बनाना और पॉलिसीधारकों के हितों की रक्षा करना है. इस समय एनपीएस में शामिल सेवानिवृत्त लोगों को पीएफआरडीए के पास एक निकासी फॉर्म और बीमा कंपनियों के पास एक प्रस्ताव फॉर्म जमा करना होता है। यह नियम तुरंत प्रभाव से लागू हो चुका है।

जीवन प्रमाण पत्र का आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन


इसके अलावा इंश्योरेंस कंपनियों को इरडा ने ये भी कहा है कि वे पेंशनर्स की ओर से जमा किए जाने वाले लाइफ सर्टिफिकेट जैसे जीवन प्रमाण पत्र के वेरिफिकेशन के लिए आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन अपनाएं। यह नियम तुरंत प्रभाव से लागू हो चुका है।