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Prithvi Shaw Controversy: सपना गिल और क्रिकेटर पृथ्वी शॉ के बीच क्‍या है कंट्रोवर्सी

Prithvi Shaw Controversy: सपना गिल और क्रिकेटर पृथ्वी शॉ के बीच क्‍या है कंट्रोवर्सी
Prithvi Shaw vs Sapna Gill: हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट ने पृथ्वी शॉ सहित 11 लोगों को नोटिस जारी किया है। इसमें दो पुलिस कर्मचारियों को सही से ड्यूटी नहीं कर पाने के लिए भी नोटिस भेजा गया है। तो चलिए जानेंगे आखिर क्या है सपना गिल और पृथ्वी शॉ का मामला।

Prithvi Shaw Controversy Updates: आईपीएल 2023 में दिल्ली कैपिटल्स टीम में शामिल भारतीय क्रिकेटर पृथ्वी शॉ की परेशानियां थमने का नाम नहीं ले रही हैं।

कुछ महीने पहले सोशल मीडिया एनफ्लुएंसर सपना गिल के साथ हुए सेल्फी विवाद ने इस समय नया मोड़ ले लिया है।

मामला क्या है

बता दें फरवरी 2023 में क्रिकेटर पृथ्वी शॉ कुछ दोस्तों के साथ मुंबई के एक होटल में खाना खाने गए थे।

जिसके बाद वहां सेल्फी लेने की वजह से सोशल मीडिया एनफ्लुएंसर सपना गिल के साथ विवाद हो गया था।

इस दौरान पृथ्वी और सपना के बीच हुई झड़प का वीडियो भी काफी तेजी से वायरल हुआ था।

इस घटना को लेकर पृथ्वी शॉ का कहना था कि फोटो खिंचवाने से मना करने पर सपना और उसके दोस्तों ने मेरे साथ मारपीट की थी।

वीडियो में पृथ्वी शॉ की कार को भी नुकसान पहुंचाया गया, जिसके बाद पुलिस ने सपना गिल और उसके दोस्त को गिरफ्तार कर लिया था।

लेकिन इस समय सपना गिल जमानत पर बाहर हैं। 

वहीं जमानत पर छूटने के बाद सपना गिल ने दावा किया है कि क्रिकेटर पृथ्वी शॉ और उनके दोस्तों ने उनके साथ मारपीट की और पुलिस मामला दर्ज नहीं कर रही है।

गिल का कहना है कि पब में हुई घटना एयरपोर्ट पुलिस के अधिकार क्षेत्र में आती है।

लेकिन जब वो पृथ्वी शॉ के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने गईं तो पुलिस ने इसे दर्ज करने से इनकार कर दिया।

मुंबई कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा है

बता दें अब उसी मामले में मुंबई में अंधेरी मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सपना गिल की ओर से पृथ्वी शॉ और उनके दोस्तों के

खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली आपराधिक शिकायत पर आदेश सुरक्षित रखा है।

सपना ने उन पुलिस वालों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करने की मांग की है जिन्होंने पृथ्वी शॉ की

ओर से उनके साथ छेड़छाड़ और मारपीट की एफआईआर दर्ज नहीं की थी।

इस मामले में सपना के वकील अली काशिफ खान ने तर्क दिया कि पृथ्वी शॉ और उनके दोस्तों ने सपना गिल से छेड़छाड़

और मारपीट की और सरकारी अस्पताल के मेडिकल प्रूफ पहले ही बयां कर चुके हैं कि यह आपराधिक कृत्य है।

क्योंकि उनके दाएं हाथ और सीने में चोट के निशान हैं। वकील खान का ये भी कहना है कि पृथ्वी शॉ के दोस्त की ओर

से सपना के खिलाफ दंगा और जबरन वसूली का कथित झूठा मामला दर्ज करने के बाद ओशिवारा पुलिस के साथ उसकी गिरफ्तारी के दौरान मेडिकल कराया गया था।

एयरपोर्ट पुलिस ने रुखे एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे : वकील

वकील खान का कहना है कि एयरपोर्ट पुलिस ने रुखे अंदाज में कहा था कि वो एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे और कहा कि गिल को कोर्ट से अनुमति लेनी होगी।

जबकि पुलिस एक महिला की शिकायत पर एफआईआर दर्ज करने के लिए बाध्य है।

उन्होंने कहा कि चूंकि पुलिस लापरवाह है, इसलिए यह उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 166ए के तहत एफआईआर दर्ज करने के लिए उपयुक्त मामला है।

यह खंड किसी भी व्यक्ति को चोट पहुंचाने के इरादे से कानून की अवज्ञा करने वाले लोक सेवकों से संबंधित है।

पृथ्वी पर एफआईआर दर्ज हो: वकील खान

खान ने तर्क दिया कि जब पुलिस महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों को दर्ज करने में विफल रहती है तो सीआरपीसी

की धारा 197 के तहत राज्य या केंद्र सरकार या कलेक्टर द्वारा किसी मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती है।

अंत में, उन्होंने प्रस्तुत किया कि पृथ्वी शॉ, उनके दोस्त आशीष यादव, हवाई अड्डे के पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होना चाहिए।

वहीं मजिस्ट्रेट वीसी गवई ने वकील खान को सुनने के बाद कहा कि आदेश 26 मई को पारित किया जाएगा।

सीआरपीसी की धारा 156 (3) एक मजिस्ट्रेट को प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश देने का अधिकार देती है।


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