Yamunanagar News: यमुनानगर में नई ली ऑडी में आई खराबी, अब कंपनी को ब्याज समेत वापस लौटानी होगी पूरी कीमत

Haryana News, यमुनानगर। नई ली ऑडी कार में खराब आने और कंज्यूमर की सुनवाई न करने पर कंज्यूमर फोरम ने ऑडी कंपनी पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।
वहीं नई कार की कीमत ब्याज समेत वापस करने के आदेश दिए हैं। इंडस्ट्रियल एरिया स्थित अग्रवाल टिंबर प्रोडक्ट कंपनी के मालिक मनीष कुमार अग्रवाल ने कंज्यूमर फोरम में याचिका लगाई थी कि
साल 2016 में उन्होंने करनाल ओडी शोरूम से एक 82 लाख, 75 हजार रुपए की ऑडी कार ली थी। कुछ दिन बाद ही काम में कुछ दिक्कत आने लगी।
पहले एसी में दिक्कत आई और फिर वाइपर में। यह दिक्कत कार खरीदने के कुछ दिन बाद ही आने शुरू हो गई थी। सनरूफ में भी दिक्कत आई।
उन्होंने कंपनी में बात की तो उन्हें रिपेयर कर कार दे दी। लेकिन कार का सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा था।
उसके ब्रेक भी ठीक से नहीं काम करते थे। इससे वे किसी बड़े हादसे का शिकार होने से बचे। कंपनी में शिकायत की तो कार को चंडीगढ़ वर्कशाॅप में ले जाया गया।
वहां पर भी उन्हें रिपेयर के बाद कार दे दी। लेकिन कार की दिक्कतें दूर नहीं हुई और कंपनी ने भी उनकी बात नहीं सुनी।
अब कंज्यूमर फोरम ने आदेश दिए हैं कि ओडी कंपनी कार की पूरी कीमत सात प्रतिशत ब्याज के साथ वापस देगी।
वहीं एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। दो माह में यह पैसा देना होगा।
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