Advance Tax Due Date: एडवांस टैक्स जमा करने की अंतिम तारीख नजदीक: सिर्फ 3 दिन बचे, जल्द करें भुगतान

Last date for payment of advance tax nears Only 3 days left: अगर आप टैक्सपेयर हैं और आपकी सालाना टैक्स देनदारी (Tax Liability) 10,000 रुपये से ज्यादा है, तो आपके पास अब एडवांस टैक्स (Advance Tax) जमा करने के लिए सिर्फ 3 दिन बाकी हैं।
जी हां, 15 मार्च 2025 तक आपको अपनी आखिरी किस्त जमा करनी होगी, वरना जुर्माना (Penalty) झेलना पड़ सकता है। यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि समय पर टैक्स जमा करना न सिर्फ आपकी जेब बचाता है, बल्कि कानूनी पचड़ों से भी दूर रखता है। आइए, इसे आसान भाषा में समझते हैं।
Advance Tax: एडवांस टैक्स क्या है?
यह वह कर है, जो आपको वित्त वर्ष (Financial Year) के दौरान चार किस्तों में जमा करना होता है। पहली किस्त 15 जून तक, जिसमें अनुमानित टैक्स का 15% देना होता है।
दूसरी किस्त 15 सितंबर तक, जिसमें 45% तक का भुगतान जरूरी है। फिर तीसरी किस्त 15 दिसंबर तक, जिसमें 75% टैक्स जमा करना होता है। और अब चौथी और आखिरी किस्त का समय है, जो 15 मार्च तक पूरी करनी है। इसमें आपको अपनी टैक्स देनदारी का कम से कम 90% जमा करना होगा।
तीसरी और चौथी किस्त का पूरा हिसाब
तीसरी किस्त का भुगतान पिछले साल 15 दिसंबर तक करना था, जिसमें 75% टैक्स जमा करना जरूरी था। अब चौथी किस्त का समय है, जो 15 मार्च को खत्म हो रहा है।
अगर आपने अभी तक 90% टैक्स जमा नहीं किया, तो 1 अप्रैल से लेकर इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने तक हर महीने 1% का जुर्माना देना होगा। इसलिए, देर न करें और फटाफट टैक्स जमा कर लें।
किन लोगों को देना होता है एडवांस टैक्स?
अगर आपकी सैलरी से टीडीएस (TDS) कटता है, लेकिन इसके अलावा प्रॉपर्टी, शेयर बाजार (Stock Market), म्यूचुअल फंड (Mutual Funds) या कोई दूसरी आय है, तो आपको भी एडवांस टैक्स देना होगा।
इसके अलावा, अगर आपने 15 मार्च से 31 मार्च के बीच कोई प्रॉपर्टी बेची या एनआरआई (NRI) हैं और भारत में इनकम सोर्स है, तो यह आपके लिए भी लागू होता है।
एडवांस टैक्स जमा कैसे करें?
एडवांस टैक्स जमा करना बेहद आसान है। इनकम टैक्स विभाग (Income Tax Department) की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं। वहां ‘ई-पे टैक्स’ (E-Pay Tax) ऑप्शन पर क्लिक करें।
अपना पैन नंबर (PAN Number) और आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर डालें। लॉग इन करने के बाद असेसमेंट ईयर (Assessment Year) 2025-26 चुनें। पेमेंट टाइप में ‘Advance Tax’ सिलेक्ट करें, राशि भरें और भुगतान कर दें।
दूसरा तरीका क्या है?
आप नेट बैंकिंग (Net Banking), डेबिट कार्ड (Debit Card), क्रेडिट कार्ड (Credit Card) या यूपीआई (UPI) से भी भुगतान कर सकते हैं।
पेमेंट के बाद चालान (Challan) मिलेगा, जिसे आईटीआर फाइल करते वक्त इस्तेमाल करना होगा। यह चालान आपके टैक्स रिकॉर्ड का सबूत है, इसलिए इसे संभालकर रखें।
समय पर टैक्स जमा करें, जुर्माने से बचें
अगर आप समय पर टैक्स जमा नहीं करते, तो 31 मार्च के बाद बकाया राशि पर हर महीने 1% का जुर्माना लगेगा। यह नियम इनकम टैक्स एक्ट के तहत लागू है और इसे नजरअंदाज करना महंगा पड़ सकता है।
तो, आज ही अपने टैक्स का हिसाब लगाएं और भुगतान करें। हमारा मकसद आपको सही और भरोसेमंद जानकारी देना है, ताकि आपकी मेहनत की कमाई बेकार न जाए।
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