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PM Kisan Yojana: 9.7 करोड़ किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त ट्रांसफर, आपको मिली या नहीं?

PM Kisan Yojana: 9.7 करोड़ किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त ट्रांसफर, आपको मिली या नहीं?
19th installment of PM Kisan Yojana released: पीएम किसान योजना की 19वीं किस्त जारी हो गई है। लेकिन आपको नहीं मिली? जानिए आपको क्या करना है?

19th installment of PM Kisan Yojana released: पीएम किसान सम्मान निधि प्रतीक्षा समाप्त हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त ट्रांसफर करने के लिए एक वर्चुअल कार्यक्रम आयोजित किया। इस बार, कुल 9.7 करोड़ किसानों को सीधे उनके आधार से जुड़े खातों में धनराशि प्राप्त हुई। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण विकास खंड नवाबगंज के सभागार से किया गया।

PM Kisan Yojana की 19वीं किस्त ट्रांसफर

कार्यक्रम के दौरान ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि रवि प्रताप सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि किसान इस पैसे का उपयोग आगामी खरीफ सीजन के लिए खाद, बीज और कीटनाशक खरीदने में कर सकते हैं. बीज गोदाम और कृषि रक्षा इकाई की देखरेख करने वाले राम किशोर ने किसानों के साथ योजना के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी साझा की।

अगर नहीं मिली PM Kisan Yojana की किस्त तो

उन्होंने किसान के रूप में पंजीकरण करने, केवाईसी पूरा करने और कार्यक्रम के लिए आवेदन करने के तरीके के बारे में बताया। हालाँकि, कुछ किसानों को अभी भी उनका भुगतान नहीं मिल रहा है। यदि आपको लगता है कि आप पात्र हैं लेकिन आपको पैसा नहीं मिला है तो आपको क्या करना चाहिए, यहां बताया गया है:

सुनिश्चित करें कि आपका ई-केवाईसी अपडेट है, आपकी बैंक जानकारी सटीक है, और किसी भी लंबित सत्यापन की जांच करें।

अयोग्यता सरकार द्वारा निर्धारित कुछ आर्थिक और व्यावसायिक मानदंडों से उत्पन्न हो सकती है। इन श्रेणियों के किसानों को भुगतान नहीं मिलेगा:

संस्थागत भूमिधारक: जिनके पास किसी संस्था के नाम पर बड़ी कृषि भूमि है।

उच्च आय वाले: यदि आपने पिछले मूल्यांकन वर्ष में आयकर का भुगतान किया है, तो आप पात्र नहीं हैं।

सरकारी कर्मचारी: इसमें ग्रुप डी कर्मचारियों और मल्टी-टास्किंग स्टाफ को छोड़कर सेवानिवृत्त और वर्तमान दोनों सरकारी कर्मचारी शामिल हैं।

राजनीतिक प्रतिनिधि: मंत्रियों, सांसदों, विधायकों, महापौरों और जिला पंचायत प्रमुखों को योजना से बाहर रखा गया है।

उच्च पेंशन कमाने वाले: 10,000 रुपये प्रति माह से अधिक पेंशन पाने वाले सेवानिवृत्त पात्र नहीं हैं।

आपका ई-केवाईसी पूरा न करना भी फंड न मिलने का एक कारण हो सकता है। ई-केवाईसी अब सभी पीएम-किसान लाभार्थियों के लिए जरूरी है। किसान अपना ई-केवाईसी पूरा कर सकते हैं:

आप PM-KISAN पोर्टल को pmkisan.gov.in पर ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं। वैकल्पिक रूप से, आप अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) पर जा सकते हैं या आधार ओटीपी के माध्यम से प्रमाणित कर सकते हैं।

बैंक खाते या आधार जानकारी से संबंधित समस्याएं

यदि आपका बैंक खाता आपके आधार से लिंक नहीं है या आपके आवेदन में गलतियाँ हैं, तो आपका भुगतान अस्वीकार किया जा सकता है। किसानों को यह सुनिश्चित करना चाहिए:

उनके आधार नंबर को उनके बैंक खाते से सही ढंग से लिंक करें।

पीएम-किसान पोर्टल पर सटीक बैंक विवरण दर्ज करें।

सही भूमि स्वामित्व दस्तावेज़ प्रदान करें।

क्या है पीएम-किसान योजना?

पीएम किसान एक सरकारी पहल है जो पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। यह सुनिश्चित करता है कि धनराशि सीधे पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में स्थानांतरित की जाए। इस योजना के तहत किसानों को प्रति वर्ष कुल 6000 रुपये मिलते हैं, जो तीन बराबर किस्तों में वितरित किए जाते हैं। पात्र भूमिधारक परिवारों के आधार से जुड़े बैंक खातों में हर चार महीने में 2000 रुपये जमा किए जाते हैं।

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