Indian Railway : त्योहार से पहले रेलवे ने इन नियमों में किया बदलाव, जाने क्यों?

अगर आप भी दीपावली के मौके पर अपने घर जाने की सोच रहे हैं और टेÑन में सफर करने का फैसला किया है तो ये सुचना आपके ही लिए है। जी हां रेलवे ने त्योहार के मौके पर सामान को लेकर नए नियमों को लागू किया है.
 

Haryana News Post : Rule Changed : अगर आप भी दीपावली के मौके पर अपने घर जाने की सोच रहे हैं और टेÑन में सफर करने का फैसला किया है तो ये सुचना आपके ही लिए है। जी हां रेलवे ने त्योहार के मौके पर सामान को लेकर नए नियमों को लागू किया है.

जिसमें कहा गया है कि सीमित सामान लेकर ही अपने घर जाएं और बाकी के सामान को पार्सल के द्वारा भेज दें। रेलवे की जानकारी के मुताबिक कोरोना के कारण पहले ही रेलवे कम चल रही हैं. जिसके कारण ज्यादा सामान से यात्री परेशन होते हैं।

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इसलिए अपनी जिम्मेदारी को समझे और आपने सामान को ध्यान रखें। मंत्रालय के द्वारा दी गई सलाह! रेलवे मंत्रालय ने ट्वीट करके बताया है कि सभी को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। इसलिए जब आप कहीं भी टेÑन में सफर कर रहे हैं तो अपने सामान को सीमित ही रखें. ताकी ट्रेन में सफर कर रहे और यात्रियों को भी कोई परेशानी ना हो। बाकी के अपने सामान को पार्सल के द्वारा ही अपने घर तक पहुचा दें।

पार्सल कार्यालय में अपने सामान की करें बुकिंग :

अगर आप किसी भी प्रकार के भारी सामान को अपने घर लेकर जाना चाहते हैं तो अपने सामान के लिए पहले पार्सल बुक करा लें , और अपने सामान को आसानी से अपने घर तक लेकर जाएं। पार्सल केवल उन स्टेशनों के लिए और उन स्टेशनों से ही बुक किया जा सकता है जो स्टेशन पार्सल यातायात के लिए खुले हैं. जैसे पश्चिम रेलवे के सभी प्रमुख स्टेशनों पर पार्सल यातायात की सुविधा उपलब्ध है. 

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जानें कैसे बुक करें पार्सल :

सबसे पहले आपको अपने सामान को पैक करना होगा.
उसके बाद पैकेज पर अपना नाम व पता लिखना होगा
इसके बाद अपने सामान को स्टेशन पर पार्सल आॅफिस में लेकर जांए और वहां पार्सल फॉम को भर दें.
अब पैसों को दे और जिस स्टेशन पर सामान लेकर जाना है वहां बिल को जमा करा दें .

यहां पर अगर कोई अतिरिक्त शुल्क हो तो जमा करें.
अब आप अपने सामान की जांच करें और अपना पार्सल प्राप्त कर लें.
आपको बता दें कि प्रारंभिक स्टेशन और गंतव्य स्टेशन के मुताबिक पार्सल की रेट तय होती है.

जानें ढुलाई का नियम :


 नियमों के अनुसार अगर कोई स्टेशन पर यात्री निशुल्क अनुमति के बिना ज्यादा सामान के साथ मिलता है तो उसको जुर्माना देना पड़ेगा.
अगर कोई यात्री रेलवे रूट पर या स्टेशन पर निशुल्क अनुमति से अधिक सामान के साथ पकड़ा जाता है तो लगेज स्केल दर के अनुसार छह गुना शुल्क वसूला जाएगा जिसकी न्यूनतम राशि 50/- रु. होगी.
 अगर निशुल्क अनुमति से अधिक बिना बुक हुआ सामान सामान पकड़ा जाता है, तो लगेज स्केल-दर की 1.5 गुना राशि वसूली जाएगी.

अनुमति से अधिक सामान को ब्रेकयान में ले जाने के लिए पहले से बुकिंग कराना पड़ता है.
अगर आपका सामान निशुल्क अनुमत सीमा से थोड़ा अधिक है तो आपसे आपकी श्रेणी के लिए लागू सामान्य सामान दर पर शुल्क लिए जाएंगे.
स्कूटर और साइकिल जैसी चीजों के लिए अनुमती नहीं है.