Indian Railway : दीपावली पर ट्रेन में लेकर गए ये सामान, हो सकती है तीन साल की जेल!
 

अगर आप भी बाहर रहते हैं और दीपावली पर अपने घर जाने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको बता दें कि रेलवे के कुछ नियमों के अनुसार आपको कुछ समाना लेकर जाने की अनुमति नहीं है।
 

Haryana News Post : Diwali 2022 : अगर आप भी बाहर रहते हैं और दीपावली पर अपने घर जाने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको बता दें कि रेलवे के कुछ नियमों के अनुसार आपको कुछ समाना लेकर जाने की अनुमति नहीं है।

दीपावली के मौके और छठ पूजा पर लोग बड़ी सख्यां में घर जा रहे हैं जिसके कारण लोगों की स्टेशनों पर भीड़ लग गई है इसके चलते रेलवे ने कुछ सामान पर बैन लगाया है. जिसे लेकर जाने पर आपको तीन साल की सजा हो सकती है। आइए खबर में जानते हैं इसके बारे में। 


जान जाने का खतरा :

Read Also : Indian Railway : त्योहार से पहले रेलवे ने इन नियमों में किया बदलाव, जाने क्यों?

आपको पता है कि हर दिन रेल में लाखों लोग सफर करते हैं। और सबकी जान एक ही जैसी होती है। ऐसे में रेलवे से यात्रा करते हुए कोई भी यात्री ऐसी कोई भी वस्तु अपने साथ लेकर नहीं चल सकता, जिससे किसी भी इंसान की जान को खतरा पैदा हो सके. वेस्ट सेंट्रल रेलवे ने इसको लेकर एक ट्वीट भी किया है.


किन सामानो को है मनाही :

Read Also : Indian Railway : रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर, 500 ट्रेनों के टाइम-टेबल में हुआ बदलाव

दीपावली के मौके पर लोग अपने साथ पटाखे लेकर चलते हैं जो रेलवे ने बैन कर दिए हैं। आपके साथ कोई भी ऐसा सामान नहीं होना चाहिए जो दूसरे को नुकसान दे। जैसे कि कोई भी ज्वलनशील पदार्थ जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसीन, पटाखे, गैस सिलेंडर, गन पाउडर आदि लेकर ट्रेन से यात्रा न करें. ज्वलनशील और विस्फोटक सामान, एक तस्वीर भी साझा की गई है इस तस्वीर में बताया गया है कि ये सामान आपको अपने साथ रेल में नहींं लेकर जाने  हैं। 

सजा व अपराध :

आपको बता दें कि अगर आप रेल के डिब्बे में सिगरेट जलाते हैं तो आपको जुर्माना देना होगा । साथ ही ट्रेन के अंदर चूल्हा, गैस या ओवन को न जलाएं. ट्रेन में ज्वलनशील और विस्फोटक सामान लेकर जाते हुए पकड़े जाने पर रेलवे एक्ट 1989 की धारा 164 और 165 के तहत दंडनीय अपराध है. ऐसे में एक हजार रुपये का जुर्माना और 3 साल तक की जेल या भी दोनों से दंडित किया जा सकता है.