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हरियाणा में दो पहिया वाहनों की ऑनरशिप ऑनलाइन ट्रांसफर को कैसे होती है, जानें स्टेप वाइज स्टेप

Online transfer ownership of two wheelers in Haryana
Online transfer ownership of two wheelers in Haryana: हरियाणा में वाहनों की ऑनरशिप ऑनलाइन ट्रांसफर करना बहुत ही आसान है। आपको कागजात पूरे करने के बाद अपने जिले के आरटीओ ऑफ‍िस में जाना है और वहां प्रोसेस एप्‍लाई करना है। इसकी जानकारी हम यहां दे रहे हैं।

हिसार। मॉडर्न जमाने में अधिकतर लोग वाहनों की खरीदने का प्लान बना रहे हैं, जिनका सपना निजी सवारी से जाना है। इस बीच अगर आपके पास कोई वाहन नहीं और आप खरीदारी करने का प्लान कर रहे हैं तो फिर देर नहीं करें। हम आपको पुराने वाहन की खरीदारी करने के हिसाब से कुछ महत्वपूर्ण चीजें बताने जा रहे हैं जिससे किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी।

हरियाणा में ऑनरशिप ऑनलाइन ट्रांसफर के नियम

अगर आप दोपहिया वाहन खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो फिर देर नहीं करें, क्योंकि हम सुनहरा ऑफर बताने वाले हैं। आप Two-Wheeler की ऑनरशिप को online transfer कैसे किया जा सकता है। आपको स्टेप-बाय स्टेप प्रोसेस जानने के लिए नीचे तक आर्टिकल ध्यान से पढ़ने की जरूरत होगी, जो किसी बढ़िया ऑफर की तरह है। आपने यह तरीका नहीं जाना तो फिर दिक्कतों का सामना करना होगा, जिसे जानना बहुत ही जरूरी है।

ये कागजात चाहिए होंगे

इसके लिए सबसे पहले तो लोगों को कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने होंगे। इनमें वाहन का RC, बीमा, PUC, पते का प्रमाण, फॉर्म 28, फॉर्म 30, फॉर्म 29 और फॉर्म 31 शामिल हैं, जिसे जानना बहुत ही आवश्यक है।

इसके बाद आपके वाहन पर लोन है, तो ऐसी स्थिति में फॉर्म 35 भी जरूी है। ये किसी बैंक के पास बंधक रखने का काम किया जाता है। फिर आपको परिवहन वेबसाइट पर एक खाता भी रखने की जरूरत होगी। इसमें आपका नंबर रजिस्टर्ड हो। फोन नंबर आवश्यक है, क्योंकि आपको वेबसाइट से एक ओटीपी मिलेगा।

फिर आपको परिवाहन वेबसाइट पर जाकर क्लिक करना होगा। ऑनलाइन सर्विसेज’ का चयन करने की जरूरत होगी। फिर आपको Vehicle Related Services चुनना होगा। इसके बाद व्यक्ति को राज्य का चयन करने की जरूरत होगी। फिर आपको वाहन का पंजीकरण नंबर और चेसिस नंबर दर्ज कराने की जरूरत होगी।

फिर व्यक्ति को एक उपयुक्त एप्लिकेशन का चयन करना अनिवार्य होगा। इसके बाद वेबसाइट वर्तमान मालिक और नए मालिक का विवरण लेती है। आधार कार्ड और ओटीपी के जरिए वेरिफिकेशन करने का काम किया जाात है। आखिर में अंत में, शुल्क का भुगतान करें और रसीद का प्रिंट जरूर लेना होगा।

जिले के आरटीओ ऑफि‍स से संपर्क करें

इस पूरी प्रक्रिरया के बाद आपकी RC को घर भेजने का काम किया जाएगा। दिया जाएगा या फिर आप RTO विजिट करके भी इसे ले सकते हैं। हरियाणा में हर जिले में एक आरटीओ ऑफ‍िस होता है। आप वहां से भी अपडेट ले सकते हैं। यहां से आप ऑनलाइन प्रोसेस कर सकते हैं।

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