ब्रेकिंग न्यूज़मौसमक्रिकेटऑटोमनोरंजनअपराधट्रेंडिंगकृषिलाइफस्टाइलराशिफलहरियाणा

Haryana firecracker ban: NCR के 14 जिलों में पटाखों पर पूरी तरह रोक, उल्लंघन पर सख्त सजा

On: August 8, 2025 9:30 AM
Follow Us:
Haryana firecracker ban: NCR के 14 जिलों में पटाखों पर पूरी तरह रोक, उल्लंघन पर सख्त सजा
Join WhatsApp Group

Haryana firecracker ban: Complete ban on firecrackers in 14 districts of NCR, strict punishment for violation: (हरियाणा पटाखा बैन) अब सिर्फ दिवाली तक सीमित नहीं रहा। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए बड़ा कदम उठाया है। NCR में शामिल प्रदेश के 14 जिलों में अब पटाखों के निर्माण, बिक्री, भंडारण और फोड़ने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है।

इस बार ग्रीन पटाखों की भी कोई छूट नहीं दी गई है। बोर्ड ने स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं कि इन जिलों में किसी भी प्रकार के पटाखों की अनुमति नहीं होगी। यह फैसला पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा-5 के तहत लिया गया है।

उल्लंघन पर सजा और जुर्माना तय Haryana firecracker ban

मात्र ₹50 में 5 लाख का बीमा! हरियाणा सरकार ने व्यापारियों के लिए शुरू की बड़ी योजना
मात्र ₹50 में 5 लाख का बीमा! हरियाणा सरकार ने व्यापारियों के लिए शुरू की बड़ी योजना

अगर कोई व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करता है, तो उसे भारी सजा भुगतनी पड़ सकती है। अधिनियम की धारा-15 के अनुसार, उल्लंघन करने वाले को 5 साल तक की जेल या ₹1 लाख तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। यदि उल्लंघन लगातार जारी रहता है, तो हर दिन के लिए ₹5,000 का अतिरिक्त जुर्माना लगाया जाएगा।

अगर कोई कंपनी इन नियमों का उल्लंघन करती है, तो उस पर ₹1 लाख से ₹15 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। यह सख्ती (Haryana pollution control) के तहत प्रदूषण को नियंत्रित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

शिकायत तंत्र और प्रभावित जिले

खुशखबरी! हिसार-हांसी के श्रद्धालु अब बस से सीधे पहुंचेंगे मेहंदीपुर बालाजी, मात्र 400 रुपये में सफर
खुशखबरी! हिसार-हांसी के श्रद्धालु अब बस से सीधे पहुंचेंगे मेहंदीपुर बालाजी, मात्र 400 रुपये में सफर

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव प्रदीप कुमार ने बताया कि इन आदेशों के पालन के लिए हर जिले में शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया गया है। कोई भी व्यक्ति DC या SDM के पास शिकायत दर्ज करा सकता है। इसके अलावा एक्स हैंडल, वॉट्सएप नंबर और ईमेल ID भी जारी की गई हैं।

यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था, जिसके बाद कोर्ट की सख्ती के चलते यह निर्णय लिया गया। जिन जिलों में (NCR firecracker ban) लागू हुआ है, वे हैं: फरीदाबाद, गुरुग्राम, पलवल, नूंह, सोनीपत, रोहतक, झज्जर, भिवानी, चरखी दादरी, जींद, रेवाड़ी, पानीपत, करनाल और महेंद्रगढ़।

यह फैसला न सिर्फ पर्यावरण की रक्षा करेगा, बल्कि लोगों को प्रदूषण के खतरे से भी बचाएगा।

फरीदाबाद से दिल्ली का सफर होगा और आसान, नई EMU शटल ट्रेन को रेल मंत्रालय की हरी झंडी
फरीदाबाद से दिल्ली का सफर होगा और आसान, नई EMU शटल ट्रेन को रेल मंत्रालय की हरी झंडी

मौलिक गुप्ता

मौलिक गुप्ता एक प्रतिभाशाली और अनुभवी पत्रकार हैं, जो पिछले 8 वर्षों से एंटरटेनमेंट और ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर आकर्षक और ताज़ा खबरें लिख रहे हैं। उनकी स्टोरीज़ बॉलीवुड, टीवी, सेलिब्रिटी अपडेट्स, वायरल ट्रेंड्स और सोशल मीडिया की हलचल को कवर करती हैं, जो पाठकों को मनोरंजन की दुनिया से जोड़े रखती हैं। मौलिक का लेखन शैली जीवंत, रोचक और समयानुकूल है, जो युवा और विविध पाठकों को आकर्षित करता है। वे Haryananewspost.com न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स पर सक्रिय हैं, जहाँ उनके लेख ट्रेंडिंग विषयों पर गहरी अंतर्दृष्टि और मनोरंजक जानकारी प्रदान करते हैं।

Join WhatsApp

Join Now

Join Telegram

Join Now