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New Tax Regime: करदाता ध्‍यान दें आईटीआर दाखिल करने से पहले जान लें ये बड़ा अपडेट

New Tax Regime: करदाता ध्‍यान दें आईटीआर दाखिल करने से पहले जान लें ये बड़ा अपडेट
New Tax Regime update: नई कर व्यवस्था में अभी भी तीन प्रमुख छूटें उपलब्ध हैं, हालाँकि अधिकांश लोग उनमें से केवल एक से ही परिचित हैं।

3 deductions available in the new tax regime: अगर आप करदाता हैं तो यह लेख आपके लिए है। भारत सरकार ने व्यक्तिगत आयकर को आसान बनाने के लिए नई कर व्यवस्था लागू की है। 

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए जमा किए गए 7.28 करोड़ आयकर रिटर्न (आईटीआर) में से 5.27 करोड़ नई कर व्यवस्था के तहत दाखिल किए गए, जबकि 2.01 करोड़ ने पुरानी कर व्यवस्था को चुना। इससे पता चलता है कि लगभग 72% करदाता नई प्रणाली पर स्विच कर चुके हैं।

जबकि नई कर व्यवस्था (New Tax Regime) में कम कर दरों की सुविधा है, इसने हाउस रेंट अलाउंस (एचआरए), लीव ट्रैवल अलाउंस (एलटीए), होम लोन ब्याज और धारा 80सी लाभ जैसी कई लोकप्रिय छूट और कटौतियों को समाप्त कर दिया है। हालाँकि, अभी भी तीन प्रमुख छूटें उपलब्ध हैं, हालाँकि अधिकांश लोग उनमें से केवल एक से ही परिचित हैं।

New Tax Regime: मानक कटौती क्‍या है
 
वेतनभोगी कर्मचारी और पेंशनभोगी नई कर व्यवस्था में मानक कटौती से लाभान्वित हो सकते हैं। 

वित्त वर्ष 2023-24 के लिए यह कटौती 50,000 रुपये तय की गई थी, लेकिन वित्त वर्ष 2024-25 के लिए इसे बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिया गया है. 

इस समायोजन से करदाताओं को अपनी कर योग्य आय कम करने में मदद मिलेगी और बदले में, उनके कर बिल भी कम होंगे।

एनपीएस में नियोक्ता का योगदान

नई कर व्यवस्था (New Tax Regime) में, नियोक्ताओं द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) में किए गए योगदान पर कर छूट है, जैसा कि धारा 80सीसीडी(2) में बताया गया है। 

हालाँकि, कर्मचारियों को अपने स्वयं के योगदान के लिए छूट नहीं मिलेगी। नियोक्ता का योगदान कर्मचारी के मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10% तक हो सकता है और यह राशि कर-मुक्त है।

ग्रेच्युटी

नई कर व्यवस्था के तहत सेवानिवृत्ति पर प्राप्त ग्रेच्युटी कर-मुक्त रहती है। यह छूट आयकर अधिनियम की धारा 10(10) के अंतर्गत आती है। 

सरकारी कर्मचारियों के लिए, पूरी ग्रेच्युटी राशि कर-मुक्त है, जबकि गैर-सरकारी कर्मचारी 20 लाख रुपये तक कर-मुक्त ग्रेच्युटी का आनंद ले सकते हैं।

इसके अतिरिक्त, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) के माध्यम से प्राप्त राशि के लिए धारा 10(10सी) के तहत कर छूट है, और कर्मचारी नई कर व्यवस्था में सेवानिवृत्ति पर छुट्टी नकदीकरण के लिए धारा 10(10एए) के तहत छूट का भी लाभ उठा सकते हैं।

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