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Haryana Saksham Yojana 2023: हरियाणा सक्षम योजना के लिए करें आवेदन, जानें कितना मिलेगा बेरोजगारी भत्ता

Haryana Saksham Yojana 2023: हरियाणा सक्षम योजना के लिए करें आवेदन, जानें कितना मिलेगा बेरोजगारी भत्ता
Haryana Saksham Yojana के लिए पहले Unemployment form भर कर Employment office में जमा करना पड़ता है जिसके बाद Saksham Yojana के आईडी अप्रूव होती है उसके बाद फॉर्म भर सकते हैं । हरियाणा सक्षम योजना की शुरुआत 1 नवंबर 2016 को हुई थी।

Benefits of Haryana Saksham Yojana : योजना के तहत राज्य में शिक्षित बेरोजगार युवाओं को हरियाणा सक्षम योजना के अंतगर्त  मैट्रिक पास को 100 रुपये हर महीने , इंटरमीडिएट को 900 रुपये हर महीने, ग्रेजुएट को 1500 रुपए हर महीने तथा पोस्ट ग्रेजुएट को 3000 रुपए हर महीने बेरोजगारी भत्ता के रूप में दी जाएगी।

हरियाणा सक्षम योजना के लिए योग्यता

आवेदन करने के लिए उमीदवार 12 वीं पास होना चाहिए।

और वह आगे रेगुलर पढ़ाई नहीं कर रहा हो।

उसके परिवार को वार्षिक आय 3 लाख से कम होनी चाहिए।

आवेदन करने वाला हरियाणा का निवासी होना चाहिए।

सक्षम योजना में जुड़ने से पहले उसका नाम employment में रजिस्टर होना चाहिए।

उमीदवार किसी सरकारी, अर्ध सरकारी स्वरोजगार या निजी क्षेत्र में कार्य ना करता हो।

आवेदन कैसे करें

सक्षम युवा योजना के लिए पहले रोजगार कार्यालय रजिस्ट्रेशन करें।

फिर उसके बाद सक्षम युवा योजना के लिए ऑफिशियल वेबसाइट hreyahs.gov.in या Saral Portal पर जाएं

सरल पोर्टल पर लॉगिन कर Saksham सर्च करें।

अपनी फैमिली आईडी दर्ज करें

मेंबर का चयन कर ओटीपी दर्ज करें।

मांगी गई जानकारी भरें और दस्तवेजों को अपलोड करें

प्रिंट आउट लें और कार्यलय में जमा कराएं।

आयु सीमा

12वीं उमीदवार अगर अप्लाई करना चाहता है तो उसकी आयु 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

स्नातक/स्नातकोत्तर (UG/PG) पास आवेदक की आयु 21 से 35 वर्ष तक होनी चाहिए।

सक्षम योजना बेरोजगारी भत्ता

पात्रता के अनुसार बेरोजगारों को भत्ते के रूप में 900 से 3 हजार रुपए तक महीने के दिए जाते हैं।

पोस्ट ग्रेजुएट (पीजी) पास को 3 हजार

अंडर ग्रेजुएट (यूजी) पास को 1 हजार 500 रुपए

12 वीं पास को 900 रुपए

अगर कोई बेरोजगार Saksham Yojana के तहत काम करना चाहता है तो उस Saksham Yuva को मानदेय के रूप में 100 घंटे का कार्य करने पर एवज में 6 हजार प्रतिमाह में दिए जाएंगे।

डॉक्यूमेंट्स

राशन कार्ड

आधार कार्ड

परिवार पहचान पत्र

बैंक अकाउंट की कॉपी

हरियाणा रिहायशी प्रमाण पत्र

शैक्षणिक योग्यता प्रमाण (10 वीं/12वीं/यूजी/पीजी की डीएमसी)

रोजगार कार्यालय रजिस्ट्रेशन पत्र

आय प्रमाण पत्र

पहले यह फार्म Haryana Yuva Saksham Yojana Portal पर भरा जाता था अब यह पोर्टल हरियाणा सरकार द्वारा बंद कर  दिया गया था अब सक्षम योजना का फार्म https://saralharyana.gov.in/ पर भरने शुरू हो चुके है। 

बेरोजगारी भत्ता हेतु पात्रता की यदि बात करें तो इसके लिए  हरियाणा राज्य के स्थायी निवासी होना जरूरी है। साथ ही परिवार की वार्षिक आय 3 लाख से अधिक ना हो।  साथ ही उम्र 18 से 35 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। और योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक रोजगार कार्यालय में रजिस्टर्ड होना चाहिए।


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