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करनाल : हाईकोर्ट ने करनाल उपचुनाव याचिका पर सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित

करनाल : हाईकोर्ट ने करनाल उपचुनाव याचिका पर सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित
एडवोकेट हेमंत कुमार ने बताया कि यदि मामला केवल एक विधानसभा सीट का होता तो चुनाव रोका जा सकता था लेकिन यहां मामला मुख्यमंत्री से जुड़ा है जिन्हें 6 माह के भीतर चुनाव जीतना है।

करनाल विधानसभा सीट पर 25 मई को उपचुनाव होना है। यह सीट पूर्व सीएम मनोहर लाल के इस्तीफा देने के बाद खाली हुई थी।करनाल विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।

हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल कर हरियाणा विधानसभा का कार्यकाल एक साल से कम होने की दलील देते हुए चुनाव रद्द करने की मांग की गई थी।

इस याचिका में बीते दिनों आए महाराष्ट्र के अकोला उपचुनाव को रद्द करने के मुंबई हाईकोर्ट की नागपुर बेंच के फैसले को आधार बनाया गया था। वहां पर भी विधानसभा कार्यकाल एक वर्ष से कम होने के चलते उपचुनाव रद्द करने का आदेश जारी किया गया था।

मामला मुख्यमंत्री का इसलिए उपचुनाव संभव

एडवोकेट हेमंत कुमार ने बताया कि यदि मामला केवल एक विधानसभा सीट का होता तो चुनाव रोका जा सकता था लेकिन यहां मामला मुख्यमंत्री से जुड़ा है जिन्हें 6 माह के भीतर चुनाव जीतना है। ऐसे में चुनाव आयोग को अधिकार है कि वह उपचुनाव करवा सकता है।

1986 में भी भिवानी जिले की तोशाम सीट पर ऐसे ही उपचुनाव कराया गया था। वर्ष 1999 में ओडिशा के तत्कालीन मुख्यमंत्री और लोकसभा सांसद गिरिधर गमांग के लिए भी एक वर्ष से कम अवधि के लिए विधानसभा उपचुनाव कराया गया था।


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