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हरियाणा सरकार को झटका! हाई कोर्ट ने SP-DSP नियुक्ति रिकॉर्ड जब्त करने के दिए निर्देश

हरियाणा सरकार को झटका! हाई कोर्ट ने SP-DSP नियुक्ति रिकॉर्ड जब्त करने के दिए निर्देश
पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने एंटी करप्शन ब्यूरो में हूई रिटायर्ड अफसरों की नियुक्ति के रिकॉर्ड को जप्त करने के आदेश देते हुए कहा कि इस प्रकार तो सरकार कल को रिटायर्ड अफसर को प्रदेश का DGP भी बना सकती है। 

हरियाणा प्रदेश में नायब सैनी सरकार को आज बड़ा झटका लगा है। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए सरकार द्वारा पिछले दिनों एसपी, डीएसपी के पदों पर नियुक्त किए गए रिटायर्ड अफसरों का नियुक्ति रिकॉर्ड को जप्त करने के आदेश जारी करते हुए सरकार को कड़ी फटकार लगाई है।

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने एंटी करप्शन ब्यूरो में हूई रिटायर्ड अफसरों की नियुक्ति के रिकॉर्ड को जप्त करने के आदेश देते हुए कहा कि इस प्रकार तो सरकार कल को रिटायर्ड अफसर को प्रदेश का DGP भी बना सकती है।

आपको बता दें कि हरियाणा सरकार ने रिटायर्ड ऑफिसर्स शेंषन बाला सुब्रह्मण्य व रामास्वामी को SP (एंटी करप्शन ब्यूरो) और DSP (एंटी करप्शन ब्यूरो) के पद पर नियुक्ति प्रदान की थी।

पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट ने इस केस पर सुनवाई करते हुए सरकार को कड़ी फटकार लगाई और कहा कि आज हरियाणा सरकार ने इन रिटायर्ड अफसर की एंटी करप्शन ब्यूरो में नियुक्ति की हैं और कल को इन्हें प्रदेश का पुलिस महानिदेशक भी बनाएंगे।

हाई कोर्ट ने दिए 24 घंटे में संपूर्ण नियुक्ति रिकॉर्ड जप्त करने के दिए आदेश 

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के जस्टिस विनोद भारद्वाज ने पूर्व अतिरिक्त आबकारी एवं कराधान आयुक्त धीरज गर्ग की याचिका पर सुनवाई करते हुए 24 घंटे के अंदर नियुक्ति रिकॉर्ड जप्त करने के आदेश दिए हैं।

हाई कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए नियुक्ति रिकॉर्ड जप्त करने हेतु वकील अक्षय जिंदल को लोकल कमिश्नर नियुक्त किया है।

वकील अक्षय जिंदल द्वारा 24 घंटे के अंदर संपूर्ण नियुक्ति रिकॉर्ड जप्त कर पेस करने होंगे। ताकि इन्हें जल्द से जल्द जनरल विजिलेंस के पास जमा किया जा सके।


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