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Sirsa News: 9वीं की छात्रा से दुष्कर्म करने वाले दोषी युवक को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद

rape victim

दुष्कर्म के बाद गर्भवती हो गई थी पीड़िता, धमकी के डर से पीड़िता ने परिजनों को नहीं बताई थी घटना
पेट में दर्द हुआ तो परिजन ले गए थे डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने जांच कर बताया किशोरी ढाई माह से गर्भवती है

सिरसा। Sirsa News: 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी युवक को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की एक लाख 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर एक साल अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। बता दें कि दुष्कर्म के बाद नाबालिग गर्भवती हो गई थी। इस मामले में महिला थाना सिरसा पुलिस ने मार्च 2019 में एफआईआर दर्ज की थी।

न्यायालय द्वारा फैसला सुनाए जाने से पहले दोषी युवक ने अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रवीण कुमार से सजा में नरमी बरतने की गुहार लगाई,न्यायाधीश ने इसे खारिज करते हुए कहा कि जघन्य अपराध में सख्त दंड का प्रावधान है। इसके बाद न्यायाधीश ने दोषी युवक को उम्र कैद की सजा सुना दी।

18 मार्च 2019 को महिला अधिवक्ता समक्ष महिला थाना पुलिस को दिए बयान में 15 वर्षीय नाबालिग ने बताया था कि वह कक्षा 9वीं में पढ़ती है। उसके स्कूल के बाहर गांव का बलजिंद्र नामक युवक खड़ा रहता था। तीन महीने पहले रात को करीब 11 बजे बलजिंदर छत के रास्ते उसके घर में घुस आया। वह कमरे में अकेली सोई हुई थी। बलजिंदर ने उसका मुंह अपने हाथ से दबा दिया और उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। पीड़िता ने बताया कि उसने शोर मचाने की कोशिश की तो बलजिंदर ने उसे धमकी दी कि अगर इस बारे में किसी को बताया तो जान से मार दूंगा। धमकी के डर से उसने परिजनों को कुछ नहीं बताया।

डॉक्टर की बात सुन सन्न रह गई मांग

17 मार्च को उसके पेट में दर्द हुआ तो उसकी मां उसे लेकर डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने जांच कर मां को बताया कि वह गर्भवती है और उसके पेट में ढाई महीने का गर्भ है। इसके बाद उसने परिजनों को सारी आपबीती बताई। परिजन उसे लेकर महिला थाना पहुंचे। पुलिस ने महिला अधिवक्ता समक्ष उसके बयान दर्ज करके बलजिंदर सिंह के खिलाफ केस दर्ज कर लिया और 24 अप्रैल 2019 को न्यायालय में उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी।

इन धाराओं में मिली इतनी सजा

धारा 376 3: उम्र कैद व एक लाख रुपये जुर्माना
धारा 451: 2 साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना
धारा 506: 2 साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना


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