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Donald Trump: डोनल्ड ट्रंप की बढ़ी मुश्किलें, न्यूयॉर्क कोर्ट ने खारिज की अपील

Donald Trump: डोनल्ड ट्रंप की बढ़ी मुश्किलें, न्यूयॉर्क कोर्ट ने खारिज की अपील
हैश मनी वाले मामले में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प न्यूयॉर्क के एक अपीलीय कोर्ट से ने तीन दिनों में तीसरी बार झटका मिला है। इससे टम्प की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।

नई दिल्ली। ट्रंप ने अगले सप्ताह सोमवार को शुरू होने वाले आपराधिक मुकदमे की कार्यवाह को रुकवाने के लिए न्यूयॉर्क अपील अदालत से आपातकालीन राहत का अनुरोध किया था ताकि वह राष्ट्रपति की छूट पर निचली अदालत के फैसले के खिलाफ अपील कर सकें।

एसोसिएट जस्टिस एलेन गेस्मर ने मुकदमे पर रोक लगाने के अंतरिम प्रस्ताव को खारिज करने की दलीलें सुनने के कुछ ही मिनट बाद फैसले की घोषणा की। हालांकि ट्रम्प के पास अभी अपीलीय कोर्ट के आदेश के खिलाफ न्यूयॉर्क राज्य की सर्वोच्च अदालत में अपील करने का अवसर उपलब्ध है।

बुधवार को सुनवाई के दौरान, ट्रम्प के वकील एमिल बोवे ने कहा कि उनका मुवक्किल तीन मुद्दों के कारण स्थगन की मांग कर रहा है जो मुकदमे की "मूल, मौलिक निष्पक्षता" से जुड़े हैं।

बोव ने कहा, "यह केवल एक बार किया जा सकता है और इसे सही तरीके से किया जाना चाहिए क्योंकि इसका इस चुनाव पर असर पड़ेगा।" उन्होंने आगे कहा, "न्यायाधीश के बारे में भी हमें कुछ आपत्तियां हैं।

जवाब में, मैनहट्टन जिला अटॉर्नी के कार्यालय ने अदालत से मुकदमे में देरी के नवीनतम प्रयास को खारिज करने का अनुरोध किया। मैनहट्टन जिला अटॉर्नी कार्यालय के अपील प्रमुख स्टीवन वू ने कहा, कि मुकदमे में देरी जनहित के खिलाफ होगी। और ट्रंप की अपील खारिज कर दी।

इस सप्ताह की शुरुआत में, ट्रम्प के वकीलों ने अपील अदालत से मुकदमे में देरी करने का आग्रह किया ताकि वह पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति को गवाहों, न्यायाधीश और अभियोजकों के परिवार के सदस्यों और जूरी सदस्यों के बारे में बयान देने से रोकने वाले आदेश को चुनौती दे सकें। उन्होंने यह भी कहा कि परीक्षण पूर्व प्रचार के कारण मैनहट्टन में परीक्षण नहीं हो सका।

दोनों बार, परीक्षण में देरी के लिए उपाय करने के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया।

सुनवाई में, राष्ट्रपति की छूट पर बोव ने कहा, "यह एक ऐसी स्थिति है जहां न्यायाधीश ने बहुत ही गंभीर निहितार्थ वाली परिस्थितियों में अपने अधिकार का उल्लंघन किया है।" जवाब में, स्टीवन वू ने कहा कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति न्यायाधीश के फैसलों को चुनौती देने के लिए उचित प्रक्रिया का पालन नहीं कर रहे थे।

वू ने कहा, "भले ही किसी ट्रायल कोर्ट ने प्रक्रियात्मक आदेश अपनाने में गलती की हो, समाधान यह है कि अंतिम फैसले तक इंतजार किया जाए और सीधे अपील की जाए।"

अदालत की ओर से बहस करने वाली वकील लिसा इवांस ने ट्रम्प की सुनवाई से हटने की याचिका का विरोध किया और कहा, "यह दिखाने के लिए बिल्कुल भी सबूत नहीं है कि जज मर्चन को इस मुकदमे के नतीजे से फायदा होगा। इसका कोई सबूत नहीं है।"

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