1. Home
  2. Utility News

PANCARD: सुबह होते ही पैन कार्डधारकों पर टूटा दुखों का पहाड़, यह नजरअंदाज करने पर देना होगा रिकॉर्डतोड़ जुर्माना

PANCARD: सुबह होते ही पैन कार्डधारकों पर टूटा दुखों का पहाड़, यह नजरअंदाज करने पर देना होगा रिकॉर्डतोड़ जुर्माना
आयकर विभाग के मुताबिक, अब पैन को आधार कार्ड से लिंक कराना जरूरी कर दिया है, जिसे इग्नोर करने पर आपको बड़ा नुकसान उठाना होगा। 

आपका पैन कार्ड बना हुए है तो सरकार की ओर से कुछ जरूरी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं उन्हें जान लें। अगर आप सरकार के नियमों का उल्लंघन करेंगे तो बड़ा नुकसान होना बिल्कुल तय माना जा रहा है।

इसलिए जरूरी है कि आप जल्द ही नए नियमों को विस्तार से जान लें, जिससे किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना नहीं करना होगा। दरअसल पैन कार्ड निर्मित करने वाली संस्था आयकर विभाग ने अब एक नया आदेश जारी किया है, जिसका पालन नहीं करना घाटे का सौदा होगा।

आयकर विभाग के मुताबिक, अब पैन को आधार कार्ड से लिंक कराना जरूरी कर दिया है, जिसे इग्नोर करने पर आपको बड़ा नुकसान उठाना होगा। इसके अलावा अब अगर आप दो पैन कार्ड का यूज कर रहे हैं तो फिर एक जमा कर दें, नहीं तेल कानूनी दंडात्मक कार्रवाई के लिए तैयार रहे।

पैन कार्डधारक जल्द कराएं यह काम

आपका पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं है तो फिर इसे तुरंत करा लें, नहीं तो दिक्कतों का सामना करना पडे़गा। आयकर विभाग के मुताबिक, पैन को आधार कार्ड से 31 मार्च तक लिंक कराना होगा। अगर आप 31 मार्च तक यह काम नहीं करा पाए तो फिर आपके ऊपर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

इतना ही नहीं 1 अप्रैल 2023 से आपका पैन कार्ड निष्क्रिय कर दिया जाएगा, जिसके बाद आपके काम सब बंद हो जाएगे। इसलिए आप तुरंत घर से निकले और इस काम आज ही निपटा लें, अगर देरी की तो नुकसान होना तय है।

इसके लिए आपको कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप नजदीकी जनसुविधा केंद्र पहुंचकर यह काम करवा सकते हैं।

इस वजह से जाना होगा जेल

अगर आप एक नहीं बल्कि दो पैन कार्ड का यूज कर रहे हैं तो फिर यह गैर कानूनी है। इसके लिए आपको सलाखों के पीछे भी जाना पड़ सकता है, क्योंकि आयकर विभाग ने नियम ही कुछ ऐसा बना दिया है।

आप जल्द ही एक पैन कार्ड का सरेंडर कर दे नहीं तो जुर्माने के साथ-साथ आपको 6 महीने की जेल भी जाना होगा, जिससे के लिए आपको बड़ी परेशानी होंगी।

जानिए पैन को आधार से कैसे कराएं लिंक

लिंक कराने के लिए आपको सबसे पहले आयकर विभाग की वेबसाइट पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आधार कार्ड में दिया गया नाम, पैन नंबर और आधार नंबर डालने की जरूरत होगी।

फिर आधार कार्ड में सिर्फ जन्म की तारीख होने पर टिक करना होगा। इसके बाद अब कैप्चा कोड एंटर करने की जरूरत होगी। फइर अब Link Aadhaar बटन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपका पैन आधार से लिंक होना तय है।


देश दुनिया के साथ ही अपने शहर की ताजा खबरें पाने के लिए अब आप HaryanaNewsPost के Google News पेज और Twitter पेज से जुड़ें और फॉलो करें।