1. Home
  2. Utility News

Pancard Update: पैन कार्डधारकों की भागी नींद, बना ऐसा नियम कि नजरअंदाज करने पर लगेगा तगड़ा जुर्माना

Pancard Update: पैन कार्डधारकों की भागी नींद, बना ऐसा नियम कि नजरअंदाज करने पर लगेगा तगड़ा जुर्माना
आयकर विभाग के आदेश के मुताबिक, अगर आपने 31 मार्च साल 2012 से पहले अपना पैन आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया तो फिर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

पैन कार्डधारकों के लिए यह जरूरी खबर है, जिसे नजरअंदाज करना महंगा पड़ेगा। सरकार की ओर से पैन कार्डधारकों के लिए अब एक ऐसा नियम बनाया गया है, जिसकी पालन करना हरहाल में जरूरी होगा।

अब पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराना जरूरी कर दिया है, जो जिसे इग्नोर करने पर आपके ऊपर भारी भरकम जुर्माना लगाया जाएगा।

इतना ही नहीं तय तिथि के बाद आपका पैन कार्ड निष्क्रिय भी कर दिया जाएगा, जिसके बिना आपके सभी काम बीच में अधूरे रह जाएंगे। इससे बेहतर है कि आप कुछ जरूरी नियमों का पालन कर लें, नहीं तो दिक्कते ही दिक्कते होंगी।

पैनकार्डधारकों पर पड़ेगा इतना जुर्माना

आयकर विभाग के आदेश के मुताबिक, अगर आपने 31 मार्च साल 2012 से पहले अपना पैन आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया तो फिर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इतना ही नहीं 1 अप्रैल 2023 से आपका पैन कार्ड काम करना भी बंद कर देगा, जिससे आपकी परेशानी बढ़ जाएगा।

इसके बिना आप अपना कोई भी बैंकिंग से जुड़ा वित्तीय काम नहीं करा सकेंगे। इससे बेहतर है कि आप जल्द ही पैन को अपने आधार कार्ड से लिंक कराने का काम कर लें।

पैन कार्डधारकों को क्यों जाना होगा जेल

अगर किसी वजह से आपके दो पैन कार्ड बने हुए हैं तो सावधान हो जाएं, क्योंकि इसे इग्नोर करने पर आपको कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। सरकार की ओर से दो पैन कार्ड का यूज करना गैर कानूनी माना है, जिसका आपको विशेष तौर पर ध्यान देने की जरूरत होगी।

आप जल्द ही एक पैन कार्ड का सरेंडर कर दें, नहीं तो फि आपको 6 महीने की जेल जाना होगा। यह नियम पैन कार्ड बनाने वाली संस्था आयकर विभाग की ओर से बनाया गया है। पैन कार्ड का सरेंडर करने के लिए आपको सिर्फ जनसुविधा केंद्र जाना होगा।

यहां ऑफिशियल साइट पर जाकर जमा करा सकते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि सरकार काफी दिनों से पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक कराने की बात कर रही हैं। अगर आप अब भी इसे लिंक कराते हैं तो 1,000 रुपये पेनल्टी के तौर पर देने की जरूरत होगी।


देश दुनिया के साथ ही अपने शहर की ताजा खबरें पाने के लिए अब आप HaryanaNewsPost के Google News पेज और Twitter पेज से जुड़ें और फॉलो करें।