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Pancard User Update : इन पैनकार्ड धारकों को लगेगा 10 हजार का जुर्माना, कुछ दिन का समय बाकी

Pancard User Update : इन पैनकार्ड धारकों को लगेगा 10 हजार का जुर्माना, कुछ दिन का समय बाकी
आयकर विभाग पिछले एक महीने से लगातार पैनकार्ड धारकों को सूचित कर पैन को आधार से लिंक करने को कह रहा है. 

वित्तीय लेनदेन के लिए जरूरी पैन कार्ड को आइडेंटिटी कार्ड आधार के साथ लिंक करना अनिवार्य है. इसके लिए इनकम टैक्स विभाग ने दूसरी बार पैन यूजर्स को मौका दिया है. आयकर विभाग ने कहा है कि पैन धारक 31 मार्च से पहले हर हाल में अपना पैन आधार से साथ लिंक कर लें.

ऐसा नहीं होने पर 1 अप्रैल के बाद यूजर्स को पैन के इस्तेमाल पर 10,000 रुपये का फाइन देना पड़ सकता है. पैन-आधार लिंक की डेडलाइन खत्म होने में लगभग 14 दिन से भी कम समय बचा है.

 आयकर विभाग पिछले एक महीने से लगातार पैनकार्ड धारकों को सूचित कर पैन को आधार से लिंक करने को कह रहा है. आयकर विभाग ने कहा है कि 1 अप्रैल से पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएंगे, इसलिए 31 मार्च 2023 से पहले पैन धारक इसे लिंक करें.

अन्यथा कि स्थिति में उन्हें भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है. आयकर विभाग ने पैन कार्ड धारकों से कहा है कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अनुसार जो पैनधारक छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं, वह सभी 31 मार्च 2023 से पहले अपने पैन नंबर को आधार नंबर के साथ लिंक कर लें.

1 अप्रैल के बाद इस्तेमाल पर 10 हजार जुर्माना

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा है कि कार्ड आधार से लिंक नहीं होने की दशा में 1 अप्रैल 2023 से इनकम टैक्स एक्ट की धारा-139AA के तहत आपका पैन रद्द हो जाएगा. इसके बाद पैनकार्ड का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा.

आयकर अधिनियम के अनुसार निष्क्रिय पैन कार्ड का इस्तेमाल करने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाने का प्रावधान है.

1,000 रुपये लेट फीस देकर अभी पैन आधार से लिंक करें

आयकर विभाग ने पैन यूजर्स को 1 जुलाई 2022 तक आधार से लिंक करने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया है. लेकिन जुलाई 2022 के बाद पैन लिंक करने की समयसीमा 31 मार्च 2023 तक बढ़ाई गई है.

इसके लिए 1,000 रुपए लेट फीस भी निर्धारित की गई है. इसलिए पैन यूजर्स 1,000 रुपये फाइन देकर पैन को आधार से लिंक कर सकते हैं.


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