Haryana Bijli Bill Mafi Yojana 2024: हरियाणा सरकार ने दिया तोहफा, जानें बिजली बिल माफी योजना का लाभ कैसे लें
Haryana Bijli Bill Mafi Yojana News: पंचकूला। हरियाणा सरकार ने अंतोदय (गरीब) परिवारों के लिए बिल माफी योजना शुरू करने का फैसला किया है। इस योजना के तहत वे सभी अंतोदय परिवार पात्र होंगे, जिनकी परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) डेटा के अनुसार प्रमाणित आय 1 लाख रुपये प्रति वर्ष तक है।
हरियाणा सरकार ने गरीब परिवारों की आर्थिक स्थिति में मदद करने के लिए एक बड़ा प्रयास किया है। उन्होंने "परिवार शिक्षण पत्र (पीपीपी)" की शुरुआत की है जो गरीब परिवारों के लिए आरामदायक जीवन सुनिश्चित करेगी। इस महत्वपूर्ण कदम की मदद से कम आय वाले परिवारों को विभिन्न सुविधाओं से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है।
Bijli Bill Mafi Yojana 2024 के जरूरी दस्तावेज
अगर आप Bijli Bill Mafi Yojana 2024 का लाभ उठाना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, बिजली के बिल, बैंक खाते की रसीद, आवेदन कर्ता का मोबाइल नंबर, आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटो आदि जरुरी दस्तावेज होने चाहिए।
Bijli Bill Mafi Yojana 2024 के लिए कैसे करें रजिस्ट्रेशन
योजना का लाभ लेने के लिए आप सबसे पहले UPPCL की ऑफिशियल साइट https://uppcl.mpower.in पर जाएं।
इसके बाद Bijli Bill Mafi Yojana 2024 वाले फॉर्म पर क्लिक करें।
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इशके बाद अप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर प्रिंट कॉपी निकलवा लें।
निकाले गए फॉर्म को फिल करें और सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करें।
इसके बाद अपने फॉर्म को अपने पास के बिजली धर में जमा कर दें।
Bijli Bill Mafi Yojana 2024 के लिए पात्रता
योजना का लाभ उठाने के लिए आपको उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए।
जिन लोगों के घर में 2 किलोवाॉट का बिजली मीटर लगा है उनको ही लाभ मिलेगा।
योजना का लाभ लेने के लिए उपभओक्ता की आय 2 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
योजना का लाभ ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के आर्थिक रुप से कमजोर लोगों को ही मिलेगा।
यह योजना उन सभी के लिए भी है जो प्रति दिन 150 यूनिट तक बिजली की खपत करते हैं, जिनके बिजली कनेक्शन काट दिए गए हैं, या जिन्होंने दो या अधिक बिलिंग चक्रों के लिए अपने बिल का भुगतान नहीं किया है।
इससे कम आय वाले परिवारों को मदद मिलेगी।
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इस योजना के तहत कनेक्शन धारकों को छह किस्तों में बिल की धनराशि जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। उन्हें अपनी सुविधानुसार राशि जमा करने का विकल्प दिया गया है।
यदि किसी का बिजली कनेक्शन 6 माह के अंदर कट गया है और पहली किस्त की राशि समय पर जमा कर दी गयी है, तो कनेक्शन तुरंत जोड़ दिया जायेगा.
6 महीने से ज्यादा समय तक कनेक्शन कटा रहने पर नया कनेक्शन दिया जाएगा. इससे बिजली कनेक्शन बहाल करने में आसानी होगी।
इस योजना के तहत उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (NKEDC) ने घोषणा की है कि वह कम आय वाले परिवारों के बिजली बिलों का भुगतान करेगा।
योजना को अधिकृत करने वाले मुख्यमंत्री के अनुसार, कनेक्शन धारकों को एक वर्ष के दौरान केवल 2300 रुपये का मूलधन देना होगा।
अंत्योदय के परिवारों को विवादित मामलों में प्रति तिमाही न्यूनतम 3600 रुपये का भुगतान करना होगा। सरकार कम आय वाले परिवारों को ऊर्जा देना चाहती है।
हरियाणा सरकार की 'परिवार पहचान पत्र (पीपीपी)' योजना से गरीब परिवारों को बिजली बिल माफ करने में मदद मिलेगी, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार होगा।
इस पहल के माध्यम से समाज में विकास की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है, जो गरीबों को उनके अधिकारों के प्रति सम्मान सुनिश्चित करेगा।