Pollution Certificate: हरियाणा में प्रदूषण प्रमाणपत्र का नया नियम, फटाफट बनवा लें नहीं तो पुलिस काटेगी 10 हजार का चालान
करनाल। New rule for pollution certificate in Haryana : हरियाणा में पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के नए नियम के कारण वाहन चालक सकते में हैं। उनकी हालत ये हो गई है कि प्रमाणपत्र बन नहीं रहा है और पुलिस 10 हजार रुपए का चालान कभी भी कर सकती है।
हरियाणा पॉल्यूशन सर्टिफिकेट का नया नियम
हरियाणा में अब वाहन चालकों को पंजीकरण आधार कार्ड और परिवार पहचान पत्र के साथ मोबाइल से भी लिंक करवाना होगा। इसके बाद ही प्रदूषण जांच का प्रमाणपत्र मिल सकेगा। अभी तक सरल पोर्टल या किसी भी केंद्र पर वाहनों को आधार या पीपीपी से लिंक करवाने का विकल्प प्रदूषण जांच केंद्र या सरल पोर्टल संचालकों तक को नहीं मिला है।
लिंक नहीं हो रहा पंजीकरण
समस्या ये है कि वाहनों के पंजीकरण मालिकों के पीपीपी, आधार या मोबाइल से लिंक नहीं हो पा रहे हैं। दूसरी ओर प्रदूषण जांच केंद्रों की केंद्र सरकार की वेबसाइट मोर्थ भी दो दिन से बंद पड़ी है।
ऐसे में प्रदेश भर में कहीं पर भी प्रदूषण जांच के प्रमाणपत्र नहीं बन पा रहे हैं।
पुलिस काटेगी चालान
अगर वाहन चालक बिना प्रदूषण जांच के प्रमाणपत्र के सड़कों पर उतरते हैं तो यातायात पुलिस या आरटीए उन पर दस हजार रुपये का चालान काट सकती है।
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हरियाणा के हर जिले में ज्यादातर प्रदूषण जांच केंद्र पेट्रोल पंप के पास ही बने हुए हैं। जिनका पूरा कामकाज अब एमओआरटीएच पोर्टल से चलता है। सभी ने सरकार के नए नियमों की सूची अपने केंद्रों के बाहर चस्पा दी है।
लोग हो रहे परेशान
प्रदूषण प्रमाणपत्रों के संबंध में बने नए नियमों से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। वाहनों का पंजीकरण करवाने के लिए या तो कोई लिंक या विकल्प दिया जाए या तब तक के लिए चालान बंद किए जाएं। अब जिनके पास प्रदूषण जांच की पर्ची नहीं है तो उनका तो दस हजार रुपये का चालान ही कटेगा।
मोर्थ पोर्टल बंद होने से परेशानी
करनाल निवासी अजय गुलाटी ने कहा कि मोर्थ पोर्टल बंद होने के कारण प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है। इस कारण लोग परेशान हो रहे हैं। इस संबंध में आरटीओ को समय देना चाहिए ताकि वाहन चालक प्रमाण पत्र बनवा सकें। उन्होंने कहा कि प्रदूषण जांच केंद्रों का पोर्टल बंद होने से भी मुश्किलें बढ़ी हैं।