Lok Adalat 2025: जल्दबाजी में ऑफिस पहुंचने या इमरजेंसी की स्थिति में कई बार लोग जाने-अनजाने ट्रैफिक नियम तोड़ देते हैं। सड़क पर लगे कैमरे बाज़ की तरह नजर रखते हैं और नियम तोड़ते ही चालान काट देते हैं। इनसे बचना लगभग नामुमकिन है। चालान कटने के बाद ज्यादातर लोग लोक अदालत का इंतजार करते हैं, जहां चालान की राशि कम हो सकती है या कई बार पूरी तरह माफ भी हो जाती है। साल 2025 में अब तक दो लोक अदालत हो चुकी हैं, और तीसरी कल यानी 13 सितंबर 2025 को लगने वाली है। आइए, जानते हैं लोक अदालत से जुड़ी कुछ जरूरी बातें।
Lok Adalat 2025 कब-कब लगेगी?
इस साल लोक अदालत की तारीखें इस तरह हैं: पहली 8 मार्च 2025 को, दूसरी 10 मई 2025 को और तीसरी 13 सितंबर 2025 को। अगर आप 13 सितंबर की लोक अदालत के लिए टोकन नहीं ले पाए हैं, तो अब आपको 13 दिसंबर 2025 तक इंतजार करना होगा। इसलिए, समय रहते तैयारी कर लें, ताकि चालान को सस्ते में निपटाने का मौका न छूटे।
बिना इसके न जाएं
अगर आपने 13 सितंबर की लोक अदालत के लिए टोकन लिया है, तो घर से निकलने से पहले टोकन या अपॉइंटमेंट की प्रिंटेड कॉपी जरूर साथ रखें। यह दस्तावेज सबसे जरूरी है, क्योंकि इसमें चालान और कोर्ट की पूरी जानकारी होती है। इसके बिना आपका काम अटक सकता है। अच्छी बात यह है कि इसके अलावा किसी और दस्तावेज की जरूरत नहीं पड़ती।
समय का रखें ध्यान
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के आधिकारिक X अकाउंट के मुताबिक, लोक अदालत सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगी। लेकिन ध्यान दें, आप इस समय के बीच कभी भी नहीं जा सकते। आपको टोकन में दिए गए समय पर ही पहुंचना होगा। अगर आप देर से पहुंचे, तो चालान माफ करवाने या कम राशि में निपटाने का मौका हाथ से निकल सकता है।
National Lok Adalat for settling pending Compoundable Traffic Challans/Notices to be held on 13th September, 2025 (Saturday) at all Court Complexes, Delhi from 10 am to 4 pm.
Avail this opportunity to get cleared pending challans/notices.@DSLSA_DELHI pic.twitter.com/dA4Y2NX57J
— Delhi Traffic Police (@dtptraffic) September 6, 2025
ऑनलाइन टोकन लेने का आसान तरीका
फिलहाल 13 सितंबर की लोक अदालत के लिए टोकन की लिमिट पूरी हो चुकी है। अब सिर्फ टोकन ले चुके लोग नोटिस का प्रिंट ले सकते हैं। दिल्ली में रहने वाले लोग दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट (https://traffic.delhipolice.gov.in/notice/lokadalat) से टोकन बुक कर सकते हैं। अगली लोक अदालत के लिए प्रक्रिया ऐसी है: वेबसाइट पर जाकर वाहन नंबर, इंजन या चेसिस नंबर डालें। पेंडिंग नोटिस दिखने पर प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके बाद आपको कोर्ट, कोर्ट नंबर और समय चुनना होगा। अगर आप दिल्ली से बाहर हैं, तो NALSA (राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण) की वेबसाइट से टोकन ले सकते हैं।













