Chandigarh Traffic Fines: चंडीगढ़ में सितंबर 2023 के बाद सीसीटीवी कैमरों से कटने वाले वर्चुअल चालान अब कोर्ट में नहीं भरे जाएंगे। वाहन चालकों को ऐसे चालान ऑनलाइन वर्चुअल कोर्ट में ही जमा करने होंगे। अगर चालान आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से लिंक नहीं है या आपने मोबाइल नंबर बदल लिया है, जिसके कारण चालान गलत कट गया है, तो इसे साफ करने के लिए आपको कोर्ट जाना होगा। खासकर ड्रंक एंड ड्राइव और स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी से जुड़े चालानों का भुगतान भी कोर्ट में ही करना होगा।
ड्रंक एंड ड्राइव पर भारी जुर्माना
शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के लिए चंडीगढ़ में नियम और सख्त हो गए हैं। ऐसे मामलों में कम से कम 10 हजार रुपये से लेकर 25 हजार रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। अगर कोई चालक पूरी बोतल पीकर गाड़ी चलाता पकड़ा जाता है, तो उसका लाइसेंस भी सस्पेंड हो सकता है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) की कोर्ट में पुलिस द्वारा दर्ज की गई शराब की मात्रा के आधार पर जुर्माना तय किया जाता है। कुछ चालकों के मामले में 60 से 100 मिलीलीटर शराब पाई जाती है, तो कुछ पूरी बोतल ही पी जाते हैं। ऐसे में कोर्ट न सिर्फ जुर्माना लगाती है, बल्कि सामुदायिक सजा भी दे सकती है।
Chandigarh Traffic Fines: चालान से जुड़ी परेशानियां
राष्ट्रीय लोक अदालत में कई ऐसे मामले सामने आए, जहां चालकों को उनके चालान का मैसेज ही नहीं मिला था। लेकिन वाहन की रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) नंबर से ऑनलाइन पोर्टल पर चेक करने पर चालान दिखाई दे रहा था। कई चालक ऐसे चालानों को लेकर कोर्ट पहुंचे। दरअसल, सीसीटीवी से चालान कटने पर आरसी के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मैसेज जाता है। लेकिन जिन चालकों ने रजिस्टर्ड नंबर बदल लिया या उनका नंबर बंद हो गया, उन्हें चालान साफ करने के लिए कोर्ट का चक्कर लगाना पड़ता है।












