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Delhi old vehicle rule: 1 जुलाई से दिल्‍ली में पुरानी गाड़ियों की नो एंट्री, जानें क्‍या है नियम

On: June 21, 2025 12:32 PM
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Delhi old vehicle rule: 1 जुलाई से दिल्‍ली में पुरानी गाड़ियों की नो एंट्री, जानें क्‍या है नियम
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Delhi old vehicle rule No entry for old vehicles from July 1 2025: दिल्ली की हवा को साफ करने के लिए सरकार ने कमर कस ली है! अगर आपकी गाड़ी पुरानी है या आप किसी और राज्य से अपनी उम्रदराज गाड़ी लेकर दिल्ली आ रहे हैं, तो सावधान! 1 जुलाई 2025 से दिल्ली पुराने वाहन नियम (Delhi Old Vehicle Rules) लागू होने जा रहे हैं, जिसके तहत पुरानी गाड़ियों को पेट्रोल-डीजल नहीं मिलेगा। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को काबू करने के लिए ये बड़ा कदम उठाया गया है। ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रिकॉग्निशन (ANPR) कैमरे आपकी गाड़ी पर नजर रखेंगे। आइए, इस नए नियम की पूरी कहानी जानते हैं और समझते हैं कि ये आपके लिए क्या मायने रखता है!

पुरानी गाड़ियों पर सख्ती का प्लान

दिल्ली में वायु प्रदूषण रोकने के लिए सरकार ने सख्त नियम बनाए हैं। डीजल गाड़ियों की उम्र 10 साल और पेट्रोल गाड़ियों की 15 साल से ज्यादा हो, तो उन्हें दिल्ली के पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं मिलेगा। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने साफ कर दिया है कि ये नियम दिल्ली और NCR में पुराने, प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को सड़कों से हटाने के लिए है। दिल्ली के 520 पेट्रोल पंपों में से 500 पर ANPR कैमरे लग चुके हैं, और बाकी पर 30 जून तक लग जाएंगे। ये कैमरे पुरानी गाड़ियों को पकड़कर ट्रैफिक विभाग को जानकारी भेजेंगे।

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ANPR कैमरे से गाड़ी पर नजर

दिल्ली पुराने वाहन नियम (Delhi Old Vehicle Rules) को लागू करने के लिए ANPR कैमरे गेम-चेंजर साबित होंगे। ये स्मार्ट कैमरे गाड़ी की नंबर प्लेट स्कैन करके उसकी उम्र और रजिस्ट्रेशन चेक करेंगे। अगर आपकी गाड़ी तय उम्र सीमा से पुरानी है, तो पेट्रोल पंप पर ईंधन देने से मना कर दिया जाएगा। दिल्ली में करीब 62 लाख पुरानी गाड़ियां हैं, जिनमें 41 लाख दोपहिया हैं। इन गाड़ियों को सड़कों से हटाने के लिए सरकार ने 100 प्रवर्तन टीमें तैनात की हैं, जो नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई करेंगी।

NCR में भी लागू होगा नियम

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ये नियम सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है। 1 नवंबर 2025 से गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और सोनीपत में भी पुरानी गाड़ियों को ईंधन नहीं मिलेगा। बाकी NCR जिलों में 31 मार्च 2026 तक ANPR कैमरे लग जाएंगे, और 1 अप्रैल 2026 से वहां भी ये नियम लागू होगा। CAQM के सदस्य डॉ. वीरेंद्र शर्मा ने बताया कि दिल्ली और NCR के बाहर से आने वाली पुरानी गाड़ियों पर भी नजर रहेगी। NCR में करीब 44 लाख पुरानी गाड़ियां हैं, और अब समय है इन्हें अपडेट करने का!

क्या करें गाड़ी मालिक?

अगर आपकी गाड़ी पुरानी है, तो अब समय है नई गाड़ी लेने या इलेक्ट्रिक वाहन की ओर बढ़ने का। दिल्ली पुराने वाहन नियम (Delhi Old Vehicle Rules) का पालन न करने पर भारी जुर्माना और परेशानी हो सकती है। पेट्रोल पंपों पर ANPR कैमरे आपकी गाड़ी की हर हरकत पर नजर रखेंगे। अगर आप दिल्ली या NCR में सफर करने की सोच रहे हैं, तो अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन और उम्र चेक कर लें। साफ हवा के लिए ये कदम जरूरी है, तो चलिए, मिलकर दिल्ली की हवा को बेहतर बनाएं!

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राहुल शर्मा

राहुल शर्मा एक कुशल पत्रकार और लेखक हैं, जो पिछले 8 वर्षों से ब्रेकिंग न्यूज़, हरियाणा न्यूज़ और क्राइम से जुड़ी खबरों पर प्रभावशाली लेख लिख रहे हैं। उनकी खबरें तथ्यपूर्ण, गहन और तेज़ी से पाठकों तक पहुँचती हैं, जो हरियाणा और अन्य क्षेत्रों की महत्वपूर्ण घटनाओं को उजागर करती हैं। राहुल का लेखन शैली आकर्षक और विश्वसनीय है, जो पाठकों को जागरूक और सूचित रखता है। वे Haryananewspost.com और डिजिटल मंचों पर सक्रिय हैं, जहाँ उनकी स्टोरीज़ सामाजिक और आपराधिक मुद्दों पर गहरी छाप छोड़ती हैं।

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