चंडीगढ़, Haryana Group D Recruitment Rules: हरियाणा सरकार ने ग्रुप डी पदों की भर्ती प्रक्रिया में बड़ा संशोधन लागू किया है। राज्य सरकार ने चयन प्रणाली को अधिक पारदर्शी और मेरिट आधारित बनाने के उद्देश्य से नियमों में बदलाव किया है। अब ग्रुप ‘डी’ पदों पर नियुक्ति केवल सामान्य पात्रता परीक्षा यानी सीईटी में प्राप्त अंकों के आधार पर की जाएगी।
सीईटी स्कोर ही बनेगा चयन का आधार
हरियाणा में पहले ही ग्रुप सी और ग्रुप डी की नौकरियों के लिए सीईटी अनिवार्य किया जा चुका है। ग्रुप सी के लिए सीईटी प्री के बाद मुख्य परीक्षा होती है, जबकि ग्रुप डी पदों पर सीधे सीईटी स्कोर से चयन होगा। जिन पदों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक से कम है, उन्हें छोड़कर अन्य सभी पदों पर चयन पूरी तरह सीईटी अंकों से होगा।
सामाजिक-आर्थिक अंक समाप्त
सरकार ने सामाजिक-आर्थिक आधार पर दिए जाने वाले अतिरिक्त अंकों को समाप्त कर दिया है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की ओर से इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी की गई है। यह संशोधन हरियाणा ग्रुप ‘घ’ कर्मचारी (भर्ती तथा सेवा शर्तें) अधिनियम 2018 की धारा 26 के तहत किया गया है।
नई चयन व्यवस्था का ढांचा
राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से यह नई व्यवस्था प्रभावी होगी। अधिसूचना के अनुसार अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में संशोधन कर नई चयन प्रणाली लागू की गई है। ग्रुप डी सीईटी का कुल स्कोर अब 100 प्रतिशत सीईटी अंकों पर आधारित रहेगा और किसी अन्य आधार पर अतिरिक्त अंक नहीं मिलेंगे।
सिलेबस और परीक्षा स्तर
परीक्षा का सिलेबस दो भागों में विभाजित रहेगा। पहले भाग में 75 प्रतिशत अंक सामान्य जागरूकता, तर्कशक्ति, मात्रात्मक योग्यता, अंग्रेजी, हिंदी और संबंधित विषयों से होंगे। दूसरे भाग में 25 प्रतिशत अंक हरियाणा के इतिहास, समसामयिक घटनाओं, साहित्य, भूगोल, पर्यावरण और संस्कृति से जुड़े प्रश्नों के होंगे। परीक्षा स्तर दसवीं कक्षा के अनुरूप निर्धारित किया गया है।
हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ओर से ग्रुप सी सीईटी आयोजित किया जा चुका है और आगे की प्रक्रिया जारी है। राज्य में अब तक एक बार ग्रुप डी सीईटी आयोजित हुई है और जल्द ही अगली परीक्षा के लिए अधिसूचना जारी होने की संभावना है।
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