Punjab and Haryana High Court: Punjab Haryana High Court Clerk Restoration: Relief to 964 clerks: पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट क्लर्क बहाली (Punjab Haryana High Court clerk reinstatement) का फैसला चंडीगढ़ में सुर्खियां बटोर रहा है।
पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार और संबंधित विभागों को 2019 में चयनित 964 क्लर्कों को उनके पदों पर बहाल करने का निर्देश दिया है। जस्टिस जगमोहन बंसल (Justice Jagmohan Bansal) की सिंगल बेंच ने यह अहम फैसला सुनाया। पिछले पांच साल से सेवा दे रहे इन क्लर्कों को न्यायसंगत बहाली (fair reinstatement) का हक मिला है। यह निर्णय उम्मीदवारों के लिए बड़ी राहत है। आइए, इस मामले की पूरी कहानी जानें।
2019 का क्लर्क विवाद: क्या हुआ था? Punjab and Haryana High Court
साल 2019 में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (Haryana Staff Selection Commission) ने 964 लोअर डिवीजन क्लर्क (lower division clerk) की भर्ती की थी। चयन प्रक्रिया (selection process) पूरी होने के बाद कई अभ्यर्थियों ने नियुक्ति ली और काम शुरू किया। लेकिन बाद में मेरिट लिस्ट संशोधन (merit list revision) हुआ। इस संशोधन में कुछ उम्मीदवारों के नाम सूची से हटा दिए गए।
इसके चलते उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। इस अन्याय के खिलाफ अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट क्लर्क बहाली (Punjab Haryana High Court clerk reinstatement) का यह मामला चर्चा में आ गया।
हाई कोर्ट का अंतरिम आदेश
29 मई 2024 को हाई कोर्ट ने अंतरिम आदेश (interim order) जारी किया। कोर्ट ने कहा कि 964 पदों पर अभी पूरी नियुक्ति नहीं हुई है। इसलिए, जिन योग्य उम्मीदवारों को हटाया गया, उन्हें रिक्त पद समायोजन (vacant posts adjustment) के तहत बहाल किया जाए।
यह समायोजन उसी चयन प्रक्रिया (selection process) के तहत होना था। लेकिन हरियाणा सरकार और उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (UHBVN recruitment) ने नए सिरे से भर्ती के लिए विज्ञापन (new recruitment advertisement) जारी कर दिया। इससे प्रभावित उम्मीदवार फिर से कोर्ट पहुंचे। हाई कोर्ट का यह फैसला अब उम्मीद जगा रहा है।
कोर्ट में सुनवाई: क्या बोली सरकार?
सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार (Haryana government) ने कोर्ट को बताया कि 26 याचिकाकर्ताओं (petitioners) की नियुक्ति हो चुकी है। 12 अन्य को जल्द क्लर्क नियुक्ति (clerk appointment) दी जाएगी। हालांकि, 6 अभ्यर्थियों को अयोग्य ठहराया गया।
जस्टिस जगमोहन बंसल (Justice Jagmohan Bansal) की बेंच ने सरकार को सख्त निर्देश दिए। कोर्ट ने कहा कि 2019 की चयन प्रक्रिया से जुड़े रिक्त पदों पर ही समायोजन हो। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट क्लर्क बहाली (Punjab Haryana High Court clerk reinstatement) का यह फैसला न्याय की दिशा में बड़ा कदम है।
उम्मीदवारों और जनता के लिए राहत
पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट क्लर्क बहाली (Punjab Haryana High Court clerk reinstatement) से 964 क्लर्कों को नई उम्मीद मिली है। पिछले पांच साल से सेवा दे रहे इन कर्मचारियों को हटाना अन्याय था। हाई कोर्ट फैसला (High Court decision) ने उनकी मेहनत को सम्मान दिया है।
चंडीगढ़ समाचार (Chandigarh news) और हरियाणा न्यूज (Haryana news) में यह खबर चर्चा का विषय बनी है। यह निर्णय न केवल क्लर्कों के लिए, बल्कि भविष्य की भर्ती प्रक्रियाओं के लिए भी नजीर बनेगा। उम्मीदवार अब अपने हक के लिए आश्वस्त हैं।












