Unified Pension: यूनिफाइड पेंशन स्कीम में स्विच करना चाहने वाले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सरकार ने 30 नवंबर तक विकल्प चुनना जरूरी किया है। समय सीमा खत्म होने से पहले आवेदन करने पर ही UPS का लाभ मिल सकेगा।
UPS में स्विच करने की अंतिम तारीख नजदीक Unified Pension
अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं, तो सरकार की तरफ से आया यह अपडेट आपके लिए बेहद अहम है। केंद्र सरकार ने उन कर्मचारियों और पेंशनरों को 30 नवंबर तक का समय दिया है जो नेशनल पेंशन सिस्टम से यूनिफाइड पेंशन स्कीम में स्विच करना चाहते हैं।
वित्त मंत्रालय ने अपील की है कि सभी पात्र कर्मचारी और रिटायर लोग समय सीमा समाप्त होने से पहले अपना आवेदन अवश्य जमा करें।
सरकार ने स्पष्ट किया कि जो भी UPS का लाभ लेना चाहता है, वह 30 नवंबर 2025 से पहले अपना अनुरोध जमा कर दे। UPS यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम को जनवरी 2025 में अधिसूचित किया गया था।
क्यों है UPS खास
केंद्र सरकार ने NPS से अलग एक नया विकल्प दिया है जो 1 अप्रैल 2025 से लागू किया गया है। UPS की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह महंगाई से जुड़ी गारंटीड पेंशन उपलब्ध कराता है।
यह एक कंट्रीब्यूटरी स्कीम है जिसमें कर्मचारी को बेसिक पे प्लस डीए का 10 प्रतिशत योगदान मिलता है।
यह उन कर्मचारियों के लिए बड़ा लाभ है जो स्थिर पेंशन चाहते हैं और रिटायरमेंट के बाद सुरक्षित आय की तलाश में हैं।
कैसे मिलेगा इसका लाभ
यूनिफाइड पेंशन स्कीम में शामिल होने के इच्छुक कर्मचारी आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए एनरोलमेंट और क्लेम फॉर्म उपलब्ध हैं, जिन्हें जमा करना अनिवार्य है।
UPS पूरी तरह NPS की संरचना पर आधारित है और इसे PFRDA रेगुलेट करता है।
यह केवल वर्तमान कर्मचारियों के लिए ही नहीं, बल्कि निर्धारित शर्तें पूरी करने वाले रिटायर्ड लोगों के लिए भी उपलब्ध है। UPS के तहत कर्मचारी को अंतिम 12 साल के औसत बेसिक वेतन के आधार पर अंतिम 50 प्रतिशत पेंशन मिलती है, बशर्ते उन्होंने कम से कम 25 साल की सेवा पूरी की हो।












