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Haryana State Commission of Women: महिला आयोग की पांच सदस्यों की नियुक्ति लंबित, कैसे होगी महिलाओं के हितों की रखवाली

Haryana State Commission of Women
State Women's Commission: पिछले करीब  1 साल से पांच सदस्यों के पद खाली,  महिला आयोग की वाइस चेयरपर्सन का भी कार्यकाल पूरा हुआ। सदस्यों की नियुक्ति नहीं होने के चलते काम हो रहा प्रभावित, महिला संबंधी मामलों को देखने का काम है महिला आयोग का।

Haryana News: चंडीगढ़: हरियाणा स्टेट कमीशन ऑफ वूमन (Haryana State Commission of Women) का काम महिलाओं से जुड़े मामलों और उनकी हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। पिछले कुछ समय में आयोग की जिम्मेदारियों में खासा इजाफा हुआ है और कुछ बड़े मामले भी सुनवाई के लिए आयोग के पास आए हैं। इसी बीच ये भी सामने आया है कि आयोग में स्टाफ की कमी है तो है ही, साथ में आयोग को कई मोर्चों पर जूझना पड़ रहा है। आयोग के पास संसाधनों का भी खासा टोटा है। बजट की कमी भी लंबे समय से मुद्दा रहा है। इसके चलते आयोग को काम करने में परेशानी आ रही है। लंबे समय से आयोग में 5 सदस्यों की नियुक्ति का मामला लंबित है। वहीं महिला आयोग की वाइस चेयरपर्सन का कार्यकाल भी पूरा हो चुका है।  सदस्यों की नियुक्ति नहीं होने के चलते आयोग की कार्यशैली व्यापक स्तर पर प्रभावित हो रही है। हालांकि ये भी बता दें कि सरकार चाहे कोई भी रही हो, चेयरपर्सन व सदस्यों की नियुक्ति में राजनीतिक संबंध खासा रोल अदा करते हैं और नियुक्ति को लेकर खासी मारामारी भी रहती है। ये भी किसी से छिपा नहीं है कि गाहे बगाहे आयोग की कार्यशैली व वर्किंग स्टाइल को लेकर सवाल भी उठे हैं कि कुछ मामलों में जरुरी कदम नहीं उठाए गए। 

जनवरी 2022 में रेणु भाटिया बनी थी चेयरपर्सन

पिछले साल भाजपा नेत्री रेणु भाटिया को महिला आयोग की चेयरपर्सन नियुक्ति किया गया था और इसको लेकर गत वर्ष  17 जनवरी 2022 को हरियाणा सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग की तत्कालीन प्रधान सचिव, जी. अनुपमा, आईएएस द्वारा अधिकारिक  पत्र भी जारी किया गया था। इससे पहले रेणु भाटिया आयोग की मेंबर भी रह चुकी हैं। उनसे पहले प्रीति भारद्वाज दलाल के पास ये चार्ज था और वो उस वाइस चेयरपर्सन थी। वाइस चेयरपर्सन रहते हुए ही वो कार्यकारी चेयरपर्सन थी। बता दें कि चेयरपर्सन का कार्यकाल 3 साल का होता है। रेणु भाटिया   दिसम्बर, 2017 से दिसम्बर, 2020 तक रेणु इसी आयोग में बतौर सदस्य रही हैं।  ये भी बता दें कि प्रीति भारद्वाज दलाल का कार्यकाल पूरा हो चुका है और उनके एक्सटेंशन बारे फिलहाल तक कोई जानकारी रिपोर्ट नहीं हुई है। 

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जानिए महिला आयोग कानून 2012 क्या कहता है

 पंजाब  एवं हरियाणा हाईकोर्ट के अधिवक्ता व एक्सपर्ट हेमंत कुमार का कहना है कि यह अत्यंत आश्चर्यजनक है कि हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया की नियुक्ति के एक वर्ष  बाद भी आज तक आयोग में पांच सदस्यों (ॉ) की नियुक्ति नहीं की गयी है। हरियाणा राज्य महिला आयोग कानून, 2012 की धारा 3(2)(बी) के अनुसार आयोग में एक वाइस-चेयरपर्सन और अधिकतम पांच सदस्य होंगे जिन्हें प्रदेश सरकार द्वारा नॉमिनेट (नियुक्त) किया जाएगा जिनमें से कम से कम  एक अनुसूचित जाति (एससी) वर्ग से होगी। 

सदस्यों का कार्यकाल भी 3 साल का होता है, जानिए नियुक्ति नियम को 

करीब साढ़े पांच वर्ष पूर्व  18 जुलाई, 2017 को प्रतिभा सुमन को हरियाणा महिला आयोग का तत्कालीन चेयरपर्सन नियुक्त किया गया था और उसके कुछ माह बाद ही 12 दिसम्बर, 2017 को  गुरुग्राम से प्रीति भारद्वाज को आयोग का वाईस-चेयरपर्सन बनाया गया था। उनके अलावा चरखी दादरी से इंदु यादव, अम्बाला शहर से एडवोकेट नम्रता गौड़, फरीदाबाद से रेणु भाटिया, सोनीपत से सोनिया अग्रवाल और जींद से सुमन बेदी को आयोग में सदस्य नोमिनेट किया गया था।  हरियाणा राज्य महिला आयोग कानून, 2012 की धारा 4 के अनुसार उक्त सभी का कार्यकाल अधिकतम तीन वर्ष का होता है। बता दें कि मौजूदा चेयरपर्सन रेणु भाटिया के 17 जनवरी 2022 को जारी नियुक्ति आदेश में हरियाणा राज्य महिला आयोग कानून, 2012 की धारा 3 की उपधारा 2( बी) का उल्लेख किया गया था।  हरियाणा राज्य महिला आयोग कानून, 2012 के अंतर्गत आयोग की चेयरपर्सन की नियुक्ति उपरोक्त कानून की धारा 3 की उपधारा 2 (बी) के अंतर्गत नहीं बल्कि धारा 3 की उपधारा 2(ए) में जारी की जानी चाहिए थी।  धारा 3(2)( बी) में आयोग की वाइस- चेयरपर्सन और सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान है जबकि चेयरपर्सन की नियुक्ति का उल्लेख धारा 3(2)(ए) में है। बता दें कि 18 जुलाई, 2017 को  जब प्रतिभा सुमन को हरियाणा महिला आयोग का तत्कालीन चेयरपर्सन नियुक्त किया गया था, तो इस संबंध में उनकी नोटिफिकेशन उपरोक्त 2012 कानून की धारा 3(2) (ए) में ही जारी की गई थी। 

महिला आयोग चेयरपर्सन का पद वैधानिक

हरियाणा  महिला आयोग की चेयरपर्सन का पद एक वैधानिक (कानूनी) पद होता है जिस पर उपरोक्त 2012 कानून लागू होता है, अत: इसके लिए नियुक्ति आदेश (आर्डर) के स्थान पर अधिसूचना (नोटिफिकेशन) जारी की जानी चाहिए।  पूर्व में भी जब भी हरियाणा महिला आयोग में चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन, सदस्यों की नियुक्ति की जाती रही है, तो  इस संबंध में नियुक्ति आदेश नहीं बल्कि गजट नोटिफिकेशन ही जारी और अधिसूचित की जाती रही है। ये भी गौरतलब कि चेयरपर्सन व सदस्यों की नियुक्ति राजनीतिक संबंध अहम भूमिका निभाते हैं। 

फिलहाल महिला आयोग में सदस्यों की नियुक्ति लंबित है और उम्मीद है जल्दी ही सरकार ये नियुक्तियां करेगी। वाइस चेयरपर्सन का भी कार्यकाल पूरा हो चुका है। मेरे कार्यकाल से पहले भी पदों को भरने में समय लगता रहा है। 
रेणु भाटिया, चेयरपर्सन, हरियाणा राज्य महिला आयोग 

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