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Internet Ban: अब 19 फरवरी तक इंटरनेट पर पाबंदी, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा में इंटरनेट सेवाएं बंद रहेंगी

Internet Ban: अब 19 फरवरी तक इंटरनेट पर पाबंदी, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा में इंटरनेट सेवाएं बंद रहेंगी
Internet ban extended: हरियाणा के पंजाब से लगते सात जिलों में इंटरनेट सेवाओं पर पाबंदी दो दिन और बढ़ा दी गई है। ये पाबंदी 19 फरवरी रात 12:00 बजे तक लागू रहेगी। 

अंबाला। Kisan Andolan Internet Ban : किसान आंदोलन की वार्ताओं के दौर के बीच फिर बढ़ी इंटरनेट पर पाबंदी। हरियाणा के सात जिलों अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा में इंटरनेट सेवाएं 19 फरवरी तक बंद रहेंगी। 

तीसरी बार बढ़ी इंटरनेट पाबंदी 

जहां एक और किसान नेताओं को सरकार के बीच वार्ताओं का दौर चल रहा है, वहीं हरियाणा में इंटरनेट पर पाबंदी एक बार फिर बढ़ गई है। किसानों की चौथे दौर की वार्ता रविवार को होनी है, उससे पलहे फिर से इंटरनेट पर पाबंदी बढ़ा दी गई है। 

हरियाणा के पंजाब से लगते सात जिलों में इंटरनेट सेवाओं पर पाबंदी दो दिन और बढ़ा दी गई है। अब 19 फरवरी तक इंटरनेट पर पाबंदी रहेगी। 19 फरवरी रात 12:00 बजे तक हरियाणा के अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल,जींद, हिसार, फतेहाबाद,  सिरसा में इंटरनेट सेवाएं बंद रहेंगी।

हरियाणा में मोबाइल पर बैन 

मोबली इंटरनेट सस्पेंड कर दिया गया ताकि सोशल मीडिया के व्ट्सऐप, फेसबुक, ट्विटर आदि प्लेटफॉर्म्स पर उपद्रवियों और असामाजिक तत्वों  द्वारा भ्रामक और भड़काऊ मैसेज वीडियो आदि डालकर  और उन्हें वायरल कर (फैलाकर) प्रदेश में अमन (शांति) व्यवस्था और सामाजिक सौहार्द के माहौल को  बिगाड़ा न जा सके। 

पब्लिक सेफ्टी के लिए नियम 

इसी बीच  पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के एडवोकेट हेमंत कुमार ने बताया कि  लोक आपात (पब्लिक इमरजेंसी ) या लोक सुरक्षा (पब्लिक सेफ्टी ) आदि के आधार पर सक्षम प्राधिकारी  द्वारा अधिकतम 15 दिनों के लिए किसी क्षेत्र में दूरसंचार सेवाएं जिनमे मोबाइल इंटरनेट सेवा भी शामिल है को निलंबित ( सस्पेंड) किया जा सकता है।

इंटरनेट पर बैन नियम कब लागू हुआ 

पहले हालांकि  सम्बंधित नियमों में  इस आशय में अधिकतम समय सीमा का कोई उल्लेख नहीं था हालांकि 10 नवंबर 2020 को केंद्रीय संचार मंत्रालय के अधीन आने वाले  दूरसंचार (टेलीकॉम ) विभाग द्वारा एक गजट नोटिफिकेशन  मार्फत दूरसंसार अस्थायी सेवा निलंबन (लोक आपात या लोक सुरक्षा ) नियम, 2017 में  संशोधन कर नया नियम 2 ए डालकर अधिकतम 15 दिनों की सीमा  का उल्लेख किया गया  एवं यह संशोधन तत्काल रुप से प्रभावी भी हो गया था। 

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पंजाब से चले किसान आंदोलन को हरियाणा के किसान संगठनों का समर्थन मिलना शुरू हो गया है। पिछले किसान आंदोलन में सक्रिय भूमिका में रहे भारतीय किसायूनियन चढ़ूनी गुट सहित खापें व अन्य किसान संगठन अब पंजाब के संगठनों के समर्थन में आ गए हैं। धीरे-धीरे गांव गांव आंदोलन बढ़ने लगा है। 

राज्य के गृह विभाग के मुताबिक, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा और पुलिस जिला डबवाली में ये इंटनेट सेवाएं बंद की गई है। पहले 11 फरवरी को सुबह छह बजे से लेकर 13 फरवरी रात 12 बजे तक मोबाइल इंटरनेट सेवाएं, बल्क एसएमएस और डोंगल सर्विस पर पाबंदी लगाई गई थी।

फिर इसे दो दिन और बढ़ा दिया गया। इसके बाद यह पाबंदी 17 फरवरी तक बढ़ाई गई। अब फिर से पाबंदी बढ़ाई गई है। व्यक्तिगत एसएमएस, बैकिंग एसएमएस, ब्रॉडबैंड व लीज लाइंस पहले की तरह चलती रहेंगी। इंटरनेट बंद होने से लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 

Internet Ban Rules: नियमानुसार मोबाइल इंटरनेट अधिकतम 15 दिनों तक किया जा सकता है सस्पेंड


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