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Agriculture News: अनुसूचित जाति के किसानों को नए ट्रैक्टर की खरीद पर मिलेगा 3 लाख अनुदान, 10 तक सकते हैं ऑनलाइन आवेदन

Agriculture News: अनुसूचित जाति के किसानों को नए ट्रैक्टर की खरीद पर मिलेगा 3 लाख अनुदान, 10 तक सकते हैं ऑनलाइन आवेदन 

Haryana News: विभाग द्वारा निरंतर कई स्कीमों के तहत विभिन्न कृषि यंत्रों पर किसानों को ट्रैक्टर चलित कृषि यंत्र अनुदान पर उपलब्ध करवाए जाते हैं इसमें वही किसान आवेदन कर सकता है जिनके पास खुद का ट्रेक्टर है। 

Haryana Agriculture News: नीरज कौशिक, महेंद्रगढ़: हरियाणा कृषि विभाग की ओर से राज्य के अनुसूचित जाति के किसानों/समूहों को 35 हॉर्स पावर से ऊपर नए ट्रैक्टर की खरीद पर एसबी 89 स्कीम (SB 89 Scheme) के तहत 3 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा।

इसके लिए संबंधित किसान 10 जनवरी 2023 तक सरल पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह जानकारी देते हुए नारनौल के कृषि इंजीनियरिंग के जिला प्रभारी एवं सहायक कृषि अभियंता इंजीनियर डी एस यादव ने बताया कि कृषि निदेशालय (Directorate of Agriculture) द्वारा जिला में उक्त स्कीम के तहत अनुदान पर 35 हॉर्स पावर से ऊपर 30 ट्रैक्टर आवंटित करने का लक्ष्य दिया गया है।

अनुसूचित जाति के वे किसान विभाग की उन अनुदान स्कीमों का लाभ उठा सकें जहां प्रार्थी के पास खुद का ट्रैक्टर होने की शर्त होती है। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा निरंतर कई स्कीमों के तहत विभिन्न कृषि यंत्रों पर किसानों को ट्रैक्टर चलित कृषि यंत्र अनुदान पर उपलब्ध करवाए जाते हैं इसमें वही किसान आवेदन कर सकता है जिनके पास खुद का ट्रेक्टर है। 

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ऐसे होगा चयन 

इंजीनियर यादव ने बताया कि यदि आवेदन निर्धारित लक्ष्य 30 से अधिक प्राप्त हुए तो उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कार्यकारी समिति के द्वारा ड्रा ऑफ लोटस के जरिए लाभार्थियों का चयन किया जाएगा।

चयन के उपरांत संबंधित किसान को विभाग द्वारा अनुमोदित ट्रेक्टर निर्माताओं से 15 दिन के अंदर अंदर ट्रेक्टर खरीद कर उसका बिल व अन्य कागजात उप कृषि निदेशक अथवा  सहायक कृषि अभियंता नारनौल के कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगे। बिल व अन्य कागजात सही पाये जाने पर जिला स्तरीय कार्यकारी समिति  द्वारा गठित भौतिक सत्यापन कमेटी द्वारा ट्रैक्टर का सत्यापन किया जाएगा।

कृषि निदेशालय द्वारा जारी हिदायतों के मुताबिक अनुदान पर हासिल किए गए ट्रैक्टर को किसान अगले 5 सालों तक बेच नहीं सकेंगें। इस बारे में किसान को शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। 5 सालों से पहले ट्रेक्टर बेचे जाने पर लाभार्थी किसान को ब्याज सहित अनुदान राशि विभाग को लौटानी पड़ेगी। 

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आवेदन की शर्तें

इंजीनियर डी एस यादव ने बताया कि कृषि निदेशालय द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार उपरोक्त स्कीम में वही अनुसूचित जाति के किसान/समूह आवेदन कर सकता है जो मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल पर रजिस्टर्ड है।

सरल पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करते समय प्रार्थी को परिवार पहचान पत्र, बैंक विवरण, परमानेंट  अकाउंट नंबर, पैन कार्ड, आधार कार्ड एवं सक्षम प्राधिकरण द्वारा जारी अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र पोर्टल पर अपलोड करना होगा।

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