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क्या है FPO, किसान फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन कैसे बना सकते हैं, जानें सारी जानकारी

क्या है FPO, किसान फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन कैसे बना सकते हैं, जानें सारी जानकारी 
अगर आप भी अपना खुद का एक FPO (Farmer Producer Organization) बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको अधिक मेहनत करने की जरूरी नहीं होती है। बस कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना होता है। आइए जानते हैं कि आप अपना खुद का FPO कैसे बना सकते हैं। 

नई दिल्ली। Farmer Producer Organization: किसान उत्पादक संगठन यानी FPO (Farmer Producer Organization) किसानों द्वारा बनाया गया एक स्वयं सहायता समूह होता है.एफपीओ लघु एवं सीमांत किसानों का एक समूह है इससे जुड़े किसानों को न सिर्फ अपनी उपज के लिये बाजार मिलता है बल्कि खेत में लगने वाले खाद, बीज, दवाइयों और कृषि यंत्रों  भी सस्ती दरों पर मिलते हैं. FPO के माध्यम से किसानों को सीधे लाभ मिलता है. इसमें बिचौलिया नहीं होते हैं. देखा जाए तो FPO का मुख्य उद्देश्य किसानों को हर एक संभव मदद करना होता है। 

एफपीओ क्या है 

किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए FPO सबसे अच्छा साधन माना जाता है. एफपीओ की फुल फॉर्म किसान उत्पादक संगठन है. दरअसल, एफपीओ के माध्यम से किसानों को कृषि यंत्रों से लेकर खाद-बीज और अन्य कई चीजें सस्ती दरों पर मिलती है. आज के समय में छोटे और सीमांत किसानों को किसान संगठन से जुड़कर काम करना होता है. अगर आप भी FPO से जुड़ना चाहते हैं. तो इसके लिए आप अपने जिले के कृषि विभाग के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। 

किसान FPO से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए किसान उत्पादक संगठन की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। 

वहीं, अगर आप भी अपना खुद का एक FPO (फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन) बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको अधिक मेहनत करने की जरूरी नहीं होती है. बस कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना होता है. आइए जानते हैं कि आप अपना खुद का FPO कैसे बना सकते हैं। 

जरूरी कागजात

FPO बनाने के लिए किसान के पास नीचे दिए गए जरूरी कागजात जरूर होने चाहिए. जैसे कि- आधार कार्ड, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, जमीन के कागजात, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी आदि। 

कैसे बनाएं एफपीओ

फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए सबसे पहले किसानों का एक ग्रुप बनाना होगा. इस ग्रुप में कम से कम 11 सदस्य होने चाहिए. इसके बाद आपको एक नाम सोचकर कंपनी एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन करना होगा. ध्यान रहे कि किसान उत्पादक संगठन के सभी सदस्यों का किसान होना और भारत की नागरिकता का होना अनिवार्य है।

आप चाहे तो एफपीओ बनाने के लिए राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक/National Bank for Agriculture and Rural Development लघु कृषक कृषि व्यापार संघ/Small Farmers’ Agri-Business Consortium एवं राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम/NCDC से भी संपर्क कर सकते हैं।

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