PM Fasal Bima Yojana : हरियाणा के किसानों को बेमौसम बारिश से फसल खराब होने की अब नहीं चिंता, इस स्कीम का उठाएं लाभ 

Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana details : प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसान भाईयों की फसल को प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुई हानि के प्रीमियम का भुगतान कर के एक सीमा तक कम कराएगी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ और रबी फसलों के साथ-साथ वणीज्यिक और बागवानी की फसलों को भी सुरक्षा प्रदान की जाती है। 
 

हिसार। Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana : बेमौसम बारिश के बीच हरियाणा के किसानों के लिए एक अच्छी खबर आई है. क्योंकि बीते शनिवार को हरियाणा कृषि विभाग एवं किसान कल्याण विभाग ने जानकारी दी है कि बेमौसम बारिश की वजह से जिन किसानों की फ़सलों को नुकसान पहुंचा है. उन्हें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मुआवजा मिलेगा। 

हरियाणा के किसानों को मिलेगा मुआवजा

कड़कड़ाती ठंड और झमाझम बारिश के बाद हरियाणा के किसानों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है. क्योंकि बीते शनिवार को हरियाणा कृषि विभाग एवं किसान कल्याण विभाग ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर यह जानकारी दी है कि बेमौसम बारिश की वजह से जिन किसानों की फ़सलों को नुकसान पहुंचा है। 

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भारत एक कृषि प्रधान देश है. जिस वजह से हमारे देश की ज्यादातर जनसंख्या कृषि पर आश्रित रहती है. खासकर ग्रामीण इलाके के लोग, जिस वजह से ग्रामीण किसानों की जीविका मुख्य रूप से खेती-किसानी पर ही आधारित रहती है. लेकिन कई बार बेमौसम बरसात, कड़कड़ाती ठंड, चिलचिलाती गर्मी या किसी प्राकृतिक आपदा के कारण किसान की मुख्य फसल खराह हो जाती है.

कैसे करें आवेदन

आवेदन हेतु पात्र किसान भाई आनलाइन माध्यम से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के आवेदन हेतु सरकार द्वारा जारी ऑफिशियल बेबसाइट pmfby.gov.in द्वारा किसान भाई आवेदन कर सकते हैं। 

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के दस्तावेज

बता दें, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ उठान के लिए यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है. क्योंकि अगर किसान इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो उनके पास आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक खाता, किसान का निवास प्रमाणपत्र, खेती के कागजात, किसान की फोटो, फसल बुआई की तारीख जैसे जरुरी दस्तावेजों आवेदन के लिए आवश्यकता हैं। 

पीएम फसल बीमा योजना 

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के द्वारा किसानों को बीमा कंपनियों द्वारा खरीफ की फसल के लिए 2% प्रीमियम, रबी की फसल के लिए 1.5% प्रीमियम एवं वणीज्यिक और बागवानी की फसलों के लिए 5% प्रीमियम का भुगतान करना होगा। जिस वजह से किसानों को खेती करने के साथ-साथ अपनी आजीविका चलाने के लिए काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था.

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जिस वजह से साल 2016 में 13 जनवरी को किसान भाईयों की इन सभी समस्याओं और अनिश्चितताओं को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को देशभर में मंजूरी दी गई। 

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