Employee Rules: Change in leave rules: Now 16 days extra leave will be given on duty on holiday: (हरियाणा सरकारी कर्मचारी अवकाश नियम) को लेकर राज्य सरकार ने अहम संशोधन किए हैं। अब यदि कोई कर्मचारी छुट्टी के दिन ड्यूटी करता है, तो उसे एक महीने के अंदर (compensatory off Haryana) के लिए आवेदन करने पर छुट्टी का हक मिलेगा। इस छुट्टी को अन्य नियमित अवकाश या स्टेशन लीव के साथ लिया जा सकता है, लेकिन एक साल में इसका अधिकतम उपयोग 16 दिन तक ही किया जा सकेगा।
यदि कर्मचारी द्वारा छुट्टी का अनुरोध स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो उसे अगले 15 दिनों के भीतर छुट्टी का लाभ लेना होगा। इसके अलावा अगर उसी दिन वित्तीय प्रोत्साहन दिया गया है, तो उस दिन के लिए छुट्टी नहीं दी जाएगी।
महिला कर्मचारियों को मिलेगा अधिक आकस्मिक अवकाश Employee Rules
(Haryana civil service rules) के मुताबिक, अब राज्य की नियमित महिला कर्मचारियों को प्रति वर्ष 25 दिन आकस्मिक अवकाश मिलेगा, जो पहले 20 था। 30 जून से पहले नियुक्त महिला कर्मचारियों को पूरा कोटा मिलेगा जबकि पुरुषों को 10 दिन।
जिनका नियुक्ति काल 30 जून से 30 सितंबर के बीच है, उन्हें महिला होने पर 12 दिन और पुरुष होने पर 5 दिन आकस्मिक अवकाश मिलेगा। अगर नियुक्ति 30 सितंबर के बाद होती है, तो महिला को 6 और पुरुष को 2 दिन की छुट्टी मिलेगी। वहीं 30 नवंबर के बाद नियुक्त महिला को 3 और पुरुष को केवल 1 दिन छुट्टी दी जाएगी।
सेवा वर्ष पर आधारित अवकाश की सुविधा भी
(Haryana government employee news) के तहत अब सेवा अवधि के आधार पर भी आकस्मिक छुट्टियाँ मिलेंगी। यदि किसी कर्मचारी की सेवा 10 साल पूरी हो जाती है, तो उसे उसी वर्ष से 10 दिन की छुट्टी मिलेगी। 10 से 20 साल की सेवा पर 15 दिन और 20 साल पूरी होने पर 20 दिन का आकस्मिक अवकाश मिलेगा।
इन बदलावों से सरकारी कर्मचारियों को अधिक लचीलापन और सुविधा मिल सकेगी, जिससे उनका कार्य जीवन बेहतर होगा।













