GST Rate Revision: Now a big change in GST! Only 5% and 18% tax slab, prices of these things will be reduced: नई दिल्ली | जीएसटी में बड़ा बदलाव होने जा रहा है, जो आम लोगों की जेब को राहत दे सकता है! गुरुवार को विभिन्न राज्यों के मंत्रियों ने जीएसटी के 12% और 28% स्लैब को खत्म करने की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी।
अभी जीएसटी में चार स्लैब हैं – 5%, 12%, 18% और 28%। लेकिन नई नीति के तहत अब सिर्फ दो स्लैब – 5% और 18% – ही रहेंगे। हालांकि, कुछ विपक्षी दलों ने सवाल उठाया कि इस बदलाव से राजस्व की कमी कैसे पूरी होगी।
लक्जरी सामान पर लगेगा एक्स्ट्रा टैक्स GST Rate Revision
मंत्रियों के समूह ने माना कि ये बदलाव आम आदमी के लिए फायदेमंद होंगे। लेकिन कुछ सदस्यों ने सुझाव दिया कि महंगी कारों जैसी लक्जरी चीजों पर 40% टैक्स के साथ एक अतिरिक्त कर भी लगाया जाए। इससे सरकार को राजस्व बढ़ाने में मदद मिल सकती है।
बिहार के उपमुख्यमंत्री और मंत्री समूह के संयोजक सम्राट चौधरी ने कहा, “हमने सरकार के प्रस्ताव का समर्थन किया है और 12% व 28% स्लैब को हटाने की बात कही है।”
जीएसटी काउंसिल करेगी आखिरी फैसला
केंद्र सरकार के इस प्रस्ताव पर सभी राज्यों ने अपनी राय दी है। ये सुझाव और आपत्तियां अब जीएसटी काउंसिल के पास भेजी गई हैं, जो इस पर अंतिम फैसला लेगी।
सितंबर या अक्टूबर 2025 में जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक हो सकती है, जहां इसे मंजूरी मिलने की उम्मीद है। अगर सब कुछ ठीक रहा, तो 2026 की शुरुआत से नई टैक्स दरें लागू हो जाएंगी।
इन चीजों के दाम होंगे कम
इस बदलाव के बाद कई रोजमर्रा की चीजें सस्ती हो सकती हैं। सूखे मेवे, ब्रांडेड नमकीन, टूथपेस्ट, साबुन, हेयर ऑयल, एंटीबायोटिक दवाएं, पेन किलर, प्रोसेस्ड फूड, स्नैक्स, फ्रोजन सब्जियां, कंडेंस्ड मिल्क, मोबाइल, कंप्यूटर, सिलाई मशीन, प्रेशर कुकर और गीजर जैसे सामान अब कम कीमत में मिल सकते हैं।
इसके अलावा 1000 रुपये से ज्यादा कीमत वाले रेडीमेड कपड़े, बिना बिजली वाले पानी के फिल्टर, इलेक्ट्रिक आयरन, वैक्यूम क्लीनर, जूते, वैक्सीन, साइकिल और बर्तनों पर भी टैक्स कम होगा।
इन प्रोडक्ट्स पर भी राहत
कई अन्य जरूरी चीजें भी सस्ती होने वाली हैं। ज्योमेट्री बॉक्स, नक्शे, ग्लोब, कृषि मशीनरी और सोलर वाटर हीटर जैसी चीजें अब 5% टैक्स स्लैब में आएंगी। वहीं, सीमेंट, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, चॉकलेट, कंक्रीट, टीवी, फ्रिज, वाशिंग मशीन, एसी, निजी विमान, चीनी सिरप, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, रबर टायर, एल्युमिनियम फॉयल और टेंपर्ड ग्लास पर टैक्स 28% से घटाकर 18% किया जाएगा।












