ब्रेकिंग न्यूज़मौसमक्रिकेटऑटोमनोरंजनअपराधट्रेंडिंगकृषिलाइफस्टाइलराशिफलहरियाणा

Haryana firecracker ban: दिवाली और शादी में भी नहीं चलेंगे पटाखे, जानिए कौन-कौन से जिले हैं शामिल

On: अगस्त 9, 2025 11:10 पूर्वाह्न
Follow Us:
Haryana firecracker ban: दिवाली और शादी में भी नहीं चलेंगे पटाखे, जानिए कौन-कौन से जिले हैं शामिल
Join WhatsApp Group

Haryana firecracker ban: Firecrackers will not be allowed even during Diwali and weddings, know which districts are included: (हरियाणा में पटाखों पर प्रतिबंध) अब सिर्फ दिवाली तक सीमित नहीं रहेगा। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने एनसीआर में शामिल प्रदेश के 14 जिलों में पटाखों की बिक्री, निर्माण, भंडारण और उपयोग पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद लिया गया है, जिसमें प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सख्त कदम उठाने की बात कही गई थी।

इस प्रतिबंध के तहत अब ग्रीन पटाखों की भी अनुमति नहीं होगी। पहले केवल त्योहारों के दौरान सीमित समय के लिए रोक लगाई जाती थी, लेकिन अब यह प्रतिबंध पूरे साल लागू रहेगा। यह कदम प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित करने और लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए उठाया गया है। (Haryana firecracker ban) अब एक स्थायी नीति बन चुकी है।

इन जिलों में लागू हुआ प्रतिबंध Haryana firecracker ban

हरियाणा के 5 शहरों में बनेंगे नए बाईपास, 9700 करोड़ का मास्टर प्लान पास, देखें पूरी लिस्ट | haryana-new-bypass-master-plan-9700-crore-jind-hisar-kurukshetra-palwal-narnaul
हरियाणा के 5 शहरों में बनेंगे नए बाईपास, 9700 करोड़ का मास्टर प्लान पास, देखें पूरी लिस्ट

हरियाणा के जिन जिलों में यह प्रतिबंध लागू किया गया है, उनमें गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, नूंह, रेवाड़ी, रोहतक, झज्जर, चरखी दादरी, महेन्द्रगढ़, भिवानी, सोनीपत, पानीपत, जींद और करनाल शामिल हैं। इन जिलों में अब कोई भी व्यक्ति (Diwali firecracker ban) के तहत पटाखे नहीं फोड़ सकेगा।

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने हर जिले के लिए अलग WhatsApp नंबर और ईमेल आईडी जारी की है, ताकि लोग उल्लंघन की शिकायत दर्ज करा सकें। यह शिकायत निवारण तंत्र लोगों को जागरूक करने और नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है। (firecracker complaint WhatsApp) के जरिए अब कार्रवाई भी तेज़ होगी।

उल्लंघन पर सजा और जुर्माना

गुरुग्राम मेट्रो विस्तार: पहले चरण का 30% काम पूरा, जानें सेक्टर-9 से आगे का नया रूट प्लान | gurugram-metro-phase-2-tender-portal-opens-9-november-old-gurugram-connectivity
गुरुग्राम मेट्रो विस्तार: पहले चरण का 30% काम पूरा, जानें सेक्टर-9 से आगे का नया रूट प्लान

पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 5 और 15 के तहत यह प्रतिबंध लागू किया गया है। अगर कोई व्यक्ति इन नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसे 5 साल तक की सजा या 1 लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। अगर उल्लंघन लगातार होता है, तो हर दिन के लिए 5 हजार रुपये का अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

अगर कोई कंपनी इन नियमों का उल्लंघन करती है, तो उस पर 15 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। (firecracker penalty Haryana) अब एक गंभीर कानूनी मामला बन चुका है, जिससे बचना जरूरी है। यह कदम प्रदूषण को नियंत्रित करने और पर्यावरण को सुरक्षित रखने की दिशा में अहम साबित होगा।

चंडीगढ़ में वैश्विक स्तर का शोध, स्टैनफोर्ड-एल्सेवियर रैंकिंग में शहर के 111 वैज्ञानिकों का चयन | chandigarh-pgi-pu-scientists-stanford-top-scientists-list-2026
चंडीगढ़ में वैश्विक स्तर का शोध, स्टैनफोर्ड-एल्सेवियर रैंकिंग में शहर के 111 वैज्ञानिकों का चयन

भारत मेहंदीरत्ता

भारत मेहंदीरत्ता एक अनुभवी पत्रकार और लेखक हैं, जो पिछले 11 वर्षों से ऑटो और क्रिकेट से जुड़ी खबरों पर रोचक और तथ्यपूर्ण लेख लिख रहे हैं। उनकी स्टोरीज़ ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की नवीनतम जानकारियों, जैसे कार-बाइक लॉन्च, प्राइस अपडेट्स, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, के साथ-साथ क्रिकेट की दुनिया की रोमांचक खबरों, जैसे मैच अपडेट्स, खिलाड़ियों के प्रदर्शन और टूर्नामेंट विश्लेषण को कवर करती हैं। भारत का लेखन शैली जीवंत, गहन और पाठक-केंद्रित है, जो ऑटो और क्रिकेट प्रेमियों को समान रूप से आकर्षित करता है।

Join WhatsApp

Join Now

Join Telegram

Join Now

Leave a Comment