Motor Accident Compensation (चंडीगढ़) : मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने तीन साल पहले हुए भयानक सड़क हादसे में जान गंवाने वाले व्यक्ति के परिवार को बड़ी राहत दी है। ट्रिब्यूनल ने पीड़ित परिवार को 35.91 लाख रुपये मुआवजा दिए जाने का फैसला सुनाया है।
21 अप्रैल 2022 को मोहाली के गांव फतेहपुर निवासी 39 वर्षीय मुनीष कुमार की एक वैगन- आर कार से टक्कर में मौत हो गई थी। उसके परिवार ने आरोपित चालक मनीमाजरा निवासी अशोक कुमार और कार की इंश्योरेंस कंपनी इफ्को टोकियो जनरल इंश्योरेंस के खिलाफ मुआवजे के लिए याचिका दायर की थी। मुआवजे की रकम इंश्योरेंस कंपनी को भरनी पड़ेगी।
परिवार ने याचिका में बताया था कि 21 अप्रैल 2022 को शाम करीब साढ़े सात बजे मुनीष गांव फतेहपुर से माजरी ब्लाक के बस स्टैंड की तरफ जा रहा था। वह बुलेट मोटर साइकिल पर सवार था और धीमी गति से ड्राइविंग कर रहा था।
तभी पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार कार ने ओवरटेक करने के चक्कर में मोटर साइकिल को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही मुनीष सड़क पर गिर पड़ा और बुरी तरह चोटिल हो गया। उसे खरड़ के सिविल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही उसने दम तोड़ दिया। वहीं, हादसे के बाद आरोपित कार चालक मौके से फरार हो गया था।
कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था मुनीष
पीड़ित परिवार ने याचिका में बताया कि मुनीष की उम्र महज 39 साल थी। वह सेक्टर-9 चंडीगढ़ की एक कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था। उसकी महीने की कमाई करीब 35 हजार रुपये थी और उस पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी थी।
परिवार ने आरोप लगाया कि यह हादसा कार चालक की लापरवाही के कारण हुआ था। इसलिए आरोपित कार चालक और इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ केस दायर किया। ट्रिब्यूनल ने पीडित परिवार को 35.91 लाख मुआवजा देने का फैसला सुनाया।












