ब्रेकिंग न्यूज़मौसमक्रिकेटऑटोमनोरंजनअपराधट्रेंडिंगकृषिलाइफस्टाइलराशिफलहरियाणा

Salary Hike: हरियाणा में सीनियर कर्मचारियों की सैलरी बढ़ेगी जूनियर के बराबर मिलेगी राहत

On: November 29, 2025 11:39 AM
Follow Us:
Salary Hike: हरियाणा में सीनियर कर्मचारियों की सैलरी बढ़ेगी जूनियर के बराबर मिलेगी राहत
Join WhatsApp Group

Salary Hike: हरियाणा सरकार ने फैसला किया है कि ऐसे वरिष्ठ कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया जाएगा जिनकी सैलरी उनके जूनियर से कम है। एसीपी नियमों के तहत पात्र सीनियर कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। वेतन बढ़ोतरी

हरियाणा में सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ने का रास्ता साफ जूनियर के बराबर होगा वेतन Salary Hike

वित्त विभाग का बड़ा फैसला
चंडीगढ़ से एक अहम अपडेट सामने आई है। हरियाणा वित्त विभाग के चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी ने दो अलग पत्र जारी कर साफ किया कि जिन वरिष्ठ कर्मचारियों को अपने कनिष्ठ कर्मचारियों से कम वेतन मिल रहा है, उन्हें अब राहत दी जाएगी। हालांकि यदि जूनियर कर्मचारी का वेतन व्यक्तिगत कारणों से अधिक है, तो सीनियर को बढ़ोतरी नहीं दी जाएगी।

हरियाणा के यात्रियों के लिए राहत: टिकरी बॉर्डर और बहादुरगढ़ के रास्ते रोहतक पहुंचेगी नई इलेक्ट्रिक बस
हरियाणा के यात्रियों के लिए राहत: टिकरी बॉर्डर और बहादुरगढ़ के रास्ते रोहतक पहुंचेगी नई इलेक्ट्रिक बस

एसीपी नियमों के आधार पर मिलेगा लाभ

सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि वरिष्ठ कर्मचारी का वेतन तभी जूनियर के बराबर किया जाएगा, जब वह एचसीएस एसीपी नियम 2016 के तहत प्रमोशन और लाभ पाने के पात्र हों। स्टेपिंग अप यानी वेतन बराबरी का फैसला इन्हीं नियमों के तहत लागू होगा।

विभागों को स्व जांच के निर्देश

वित्त विभाग ने बताया कि कई विभाग ऐसे मामलों की जांच खुद करने के बजाय सीधे वित्त विभाग को भेज रहे हैं। इसलिए अब सभी विभागों को निर्देशित किया गया है कि वे इस तरह के मामलों की जांच पहले अपने स्तर पर करें और केवल वही केस भेजें जो निर्धारित नियमों के दायरे में नहीं आते।

बल्लभगढ़-जवां रोड के गांवों के लिए बड़ी सौगात: दौलत कॉलोनी में बनकर तैयार हुई फोरलेन सड़क
बल्लभगढ़-जवां रोड के गांवों के लिए बड़ी सौगात: दौलत कॉलोनी में बनकर तैयार हुई फोरलेन सड़क

फाइनेंशियल पावर पर सरकार का सख्त रुख

कुछ विभागाध्यक्ष अपनी वित्तीय शक्तियां फील्ड अधिकारियों को सौंप रहे हैं, जो नियमों के खिलाफ है। नए आदेशों के अनुसार
प्रशासनिक विभाग केवल सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव या एसएएस कैडर के राजपत्रित अधिकारियों को ही यह शक्तियां दे सकते हैं।

इसी तरह विभागाध्यक्ष केवल अपने कार्यालय के राजपत्रित अधिकारियों जैसे अतिरिक्त निदेशक, संयुक्त निदेशक, उप निदेशक को ही वित्तीय शक्तियां सौंप सकेंगे।

हरियाणा कर्मचारी अपडेट: अब नहीं जाएगी नौकरी, सुप्रीम कोर्ट ने नियमितीकरण पॉलिसी को दी हरी झंडी
हरियाणा कर्मचारी अपडेट: अब नहीं जाएगी नौकरी, सुप्रीम कोर्ट ने नियमितीकरण पॉलिसी को दी हरी झंडी

प्रशासकीय सचिव किसी भी स्थिति में अपनी वित्तीय शक्तियां विभागाध्यक्षों को नहीं दे सकते।

राहुल शर्मा

राहुल शर्मा एक कुशल पत्रकार और लेखक हैं, जो पिछले 8 वर्षों से ब्रेकिंग न्यूज़, हरियाणा न्यूज़ और क्राइम से जुड़ी खबरों पर प्रभावशाली लेख लिख रहे हैं। उनकी खबरें तथ्यपूर्ण, गहन और तेज़ी से पाठकों तक पहुँचती हैं, जो हरियाणा और अन्य क्षेत्रों की महत्वपूर्ण घटनाओं को उजागर करती हैं। राहुल का लेखन शैली आकर्षक और विश्वसनीय है, जो पाठकों को जागरूक और सूचित रखता है। वे Haryananewspost.com और डिजिटल मंचों पर सक्रिय हैं, जहाँ उनकी स्टोरीज़ सामाजिक और आपराधिक मुद्दों पर गहरी छाप छोड़ती हैं।

Join WhatsApp

Join Now

Join Telegram

Join Now

Leave a Comment