Haryana Teacher Transfer Policy 2026 (हरियाणा शिक्षक तबादला नीति 2026 के नए नियम क्या हैं) : हरियाणा सरकार ने शिक्षक तबादला नीति-2026 में बड़ा संशोधन करते हुए 40 वर्ष से अधिक उम्र की अविवाहित महिला शिक्षिकाओं को 10 अतिरिक्त अंक देने का फैसला किया है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने यह रुख स्पष्ट किया। इस नीतिगत बदलाव से प्रदेश की हजारों वरिष्ठ अविवाहित महिला अध्यापिकाओं को मनपसंद स्टेशन चुनने में सीधा लाभ मिलेगा।
Haryana teacher transfer policy 2026 rules in Hindi : हरियाणा सरकार ने प्रदेश की शिक्षक तबादला नीति-2026 में संशोधन करने का औपचारिक निर्णय लिया है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में चल रही कानूनी प्रक्रिया के बाद राज्य सरकार ने अदालत को सूचित किया कि अब 40 वर्ष से अधिक आयु की अविवाहित महिला अध्यापिकाओं को स्थानांतरण प्रक्रिया में 10 अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे। पीजीटी शिक्षिका सूर्या मौदगिल सहित अन्य अध्यापिकाओं ने इस नीति में अविवाहित महिलाओं की अनदेखी के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
सरकार के इस कदम से राज्य के सरकारी स्कूलों में कार्यरत वरिष्ठ महिला शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है। अब तक यह लाभ केवल विधवा, तलाकशुदा और कानूनी तौर पर अलग रह रहीं महिला शिक्षकों तक सीमित था। नई व्यवस्था लागू होने से 40 वर्ष पार कर चुकीं अविवाहित शिक्षिकाएं भी अपने गृह जिले या पसंदीदा स्कूलों के विकल्प को प्राथमिकता से चुन सकेंगी।
हाईकोर्ट में दायर याचिका
हरियाणा सरकार की शिक्षक तबादला नीति-2026 को चुनौती देते हुए महिला शिक्षिकाओं ने अधिवक्ता सरदविंदर गोयल के माध्यम से पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट (punjab and haryana high court order on teacher transfer) में याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि मौजूदा नीति में विधवा, तलाकशुदा, न्यायिक रूप से अलग रह रही महिलाओं और एकल अभिभावकों को 10 अतिरिक्त अंकों का विशेष लाभ दिया गया है।
लेकिन नीति में 40 वर्ष से अधिक आयु की अविवाहित शिक्षिकाओं को पूरी तरह बाहर रखा गया था। याचिकाकर्ताओं ने इसे भेदभावपूर्ण करार देते हुए कहा कि सामाजिक और पारिवारिक परिस्थितियों के चलते यह वर्ग भी गंभीर चुनौतियों का सामना करता है। हाईकोर्ट द्वारा नोटिस जारी किए जाने के बाद राज्य सरकार ने अदालत में स्वीकार किया कि वह नीति में जल्द सुधार कर यह लाभ प्रदान करेगी।
अनुच्छेद 15 और संवैधानिक तर्क
अदालत में पेश दलीलों में याचिकाकर्ताओं ने नीति के इस अंतर को असंवैधानिक ठहराया था। शिक्षिकाओं का कहना था कि अविवाहित महिला अध्यापिकाओं को केवल इस आधार पर लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता कि समान सुविधा अविवाहित पुरुष शिक्षकों को उपलब्ध नहीं कराई गई है।
अधिवक्ता ने तर्क दिया कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 राज्य सरकार को महिलाओं के उत्थान और संरक्षण के लिए विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार देता है। इसी संवैधानिक अधिकार के दायरे में वरिष्ठ अविवाहित शिक्षिकाओं को भी 10 अंकों का वेटेज मिलना चाहिए।
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शिक्षिकाओं को सीधा फायदा
हरियाणा शिक्षा विभाग अब अपनी आधिकारिक स्थानांतरण नियमावली में इस संशोधन को औपचारिक रूप से दर्ज करेगा। ट्रांसफर पोर्टल पर 40 वर्ष से अधिक उम्र की अविवाहित शिक्षिकाओं के लिए 10 अंकों (10 marks benefit for unmarried female teachers haryana) का अलग कॉलम जोड़ा जाएगा।
इस व्यवस्था से मेरिट सूची में इन शिक्षिकाओं का स्कोर ऊपर आएगा। इससे उन्हें दूरदराज के क्षेत्रों के बजाय अपने घर के नजदीक या सुविधाजनक स्टेशनों पर पदस्थापना पाने में आसानी होगी। #HaryanaNews #TeacherTransferPolicy #HaryanaEducation
डिस्क्लेमर: यह समाचार पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में प्रस्तुत तथ्यों और हरियाणा सरकार के आधिकारिक रुख पर आधारित है।













