Most Dangerous Dogs: खतरनाक प्रजाति के पालतू कुत्ते बने जान के दुश्मन

Most Dangerous Dogs: हरियाणा में पालतू कुत्तों द्वारा लोगों को काटे जाने या फिर उनको गंभीर रूप से किए जाने के मामले निरंतर रिपोर्ट हो रहे हैं। अनुमानित तौर पर प्रदेश में हर रोज कुत्तों के काटने के 20 से ज्यादा मामला रिपोर्ट होते हैं जो कि चिंताजनक है।
इनमें ज्यादातर विदेशी ब्रीड के डॉग्स हैं जो कि इंसानों के लिए किसी भी लिहाज से सुरक्षित नहीं माने जा रहे हैं।उनके हिंसक हो जाने पर इंसान को काटे जाने की पूरी संभावना रहता है। पिछले कुछ समय में प्रदेश के कई जिलों या कस्बों से इस तरह के मामले रिपोर्ट हुो रहे हैं।
इसी कड़ी में अब बता दें कि एक नवीनतम मामले में पालतू कुत्ते द्वारा एक महिला को काटने के मामले में डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम ने नियमों की अनदेखी को लेकर ना केवल गुरुग्राम नगर निगम को फटकार लगाई है, बल्कि महिला को 2 लाख का मुआवजा देने के आदेश भी दिए हैं।
जिस तरह से ऐसे मामले निरंतर रिपोर्ट हो रहे हैं, उसको देखते हुए सभी नगर निगम या फिर कहें कि संबंधित प्राधिकरणों को जरूरी दिशा निर्देश जारी किए जाने की जरूरत है और जो नियम बने हैं, उनको सख्ती से लागू करवाया जाए ताकि किसी की जिंदगी से खिलवाड़ ना हो।
कंज्यूमर फोरम द्वारा स्ट्रे एनिमल्स और स्ट्रे डॉग्स का अनुमानित आंकड़ा बताया गया है। अनुमानित तौर पर देश में 9.1 मिलियन आवारा पशु हैं। इनमें से 62 मिलियन यानी कि करीब 6.2 करोड़ स्ट्रे डॉग हैं। इनमें से 1.2 करोड़ पालतू कुत्ते हैं।
साल 2023 तक पालतू कुत्तों की संख्या 3.1 होने की संभावना है। वहीं ये भी बता दें कि हरियाणा सरकार के गत दिनों जारी निर्देश के मुताबिक बिना परमिशन के कुत्तों का पालना अवैधानिक माना जाएगा। उल्लंघन करने पर जुर्माना और सजा का प्रावधान भी होगा।
ये भी पढ़ें: सानिया मिर्जा और शोएब मलिक की लाइफ में कौन सा तूफान आया, जानिए इस पाकिस्तानी एक्ट्रेस के बारे में
यमुनानगर में पिट बुल डॉग्स ने मालिक की ले ली थी जान
हरियाणा के यमुनानगर जिले के गांधी नगर थाना क्षेत्र की जम्मू कॉलोनी में कुछ समय पहले पिटबुल नस्ल के दो कुत्तों ने अपने ही मालिक को नोचकर मार डाला। व्यक्ति पशुओं की डेयरी में कुत्तों को खोलने के लिए आया था। कुत्तों ने व्यक्ति को टांग, मुंह, हाथ, पेट समेत कई जगह से बुरी तरह काटा।
उसे बचाने आए दो युवकों को भी कुत्तों ने काट लिया। शोर सुनकर मौके पर आए लोगों ने किसी तरह से कुत्तों को पकड़कर कमरे में बंद किया। परिवार के लोगों ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया और बिना पोस्टमार्टम ही शव अपने घर ले गए। ऐसे में मामले से साफ है कि पैट डॉग्स को रखना कितना खतरनाक है।
गन्नौर एमसी ने पैट डॉग्स को लेकर जारी कर रखी है गाइडलाइन
वहीं ये भी बता दें कि सोनीपत के गन्नौर में म्युनिसिपल कमेटी ने पैट डॉग्स रखने को लेकर बाकायदा निर्देश जारी कर रखे हैं। इनके अवहेलना करने वालों के लिए कड़े नियम भी बनाए गए हैं। जो भी पेट डॉग रखेगा, उसको उसका मुंह ढक कर ही सार्वजनिक स्थान पर ले जाया जा सकता है।
एक परिवार एक ही पैट डॉग रख सकता है। नियमों की पालना नहीं करने पर पालतू कुत्ता रखने वाले व्यक्ति पर 5000 रुपए का जुर्माना लगाने का भी प्रावधान किया गया है। इसके अलावा 6 महीने की जेल भी हो सकती है। ऐसे में समझा जा सकता है कि पालतू कुत्ते द्वारा लोगों का काटने के मामलों को गंभीरता से लेना कितना जरूरी है।
ये भी पढ़ें: रियलमी 10 5जी स्मार्टफोन लॉन्च, कम दाम में मिलेंगे ये धांसू फीचर्स
पंचकूला नगर निगम ने भी दो पिटबुल, रोटविलर प्रजाति के कुत्ते रखना बैन किया
पंचकूला नगर निगम ने भी पिछले दोनों पेट डॉग रखे जाने को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। निगम ने यहां के लोगों के लिए विदेशी प्रजाति के पिटबुल और रोटविलर कुत्ते रखने के बैन कर दिया है।
नियमों की अनदेखी करने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ सख्त कदम भी उठाए जाने की प्रावधान किया हुआ है। इसके अलावा यूटी चंडीगढ़ में भी इसको लेकर कड़े नियम हैं।
11 विदेशी कुत्ते रखना बैन, पिट बुल, रोट विलर और डोगो अर्जेंटीनो सबसे खतरनाक
जिला कंज्यूमर फोरम गुरुग्राम ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि भारत सरकार द्वारा 11 प्रजाति के विदेशी कुत्ते रखने पर पूरी तरह से बैन लगाया गया है। इनमें पिटबुल, रोटविलर, डोगो अर्जेंटीनो, नेपोलिटन मास्टिफ, बोरबेल, परेसा कोनरियो, वॉल्फ डॉग, बैनडॉग, अमेरिकन बुलडॉग, फिला बरासिलेरियो और केन कोरसो शामिल हैं।
इन तीनों में सबसे ज्यादा खतरनाक पिटबुल, रोटविलर और डोगो अर्जेंटीनो हैं। यमुनानगर में मालिक पर पिट बुल प्रजाति के दो पालतू कुत्तों ने ही हमला किया था। जिसमें उसकी मौत हो गई थी और एक व्यक्ति को गंभीर रुप से घायल कर दिया था। वहीं गुरुग्राम में महिला को काटने वाले कुत्ते की प्रजाति डोगो अर्जेंटीनो थी।
ये भी पढ़ें: जनवरी में भारतीय क्रिकेट में होगा बड़ा बदलाव, वनडे और टी-20 टीम के होंगे अलग-अलग कप्तान
जानिए क्या कहते हैं म्युनिसिपल एक्ट 1994, हरियाणा के नियम
पालतू कुत्ते रखे जाने को लेकर म्युनिसिपल एक्ट 1994 में नियम पूरी तरह से साफ हैं। एक्ट के सेक्शन 309, 310 और 311 में साफ तौर पर नियमों का उल्लेख है। सेक्टर 309 किसी भी व्यक्ति को किसी पशु या पालतू जानवर को खुले में छोड़ने या किसी को नुकसान पहुंचाने, चोट पहुंचाने, जिंदगी खतरे में डालने में रोकता है।
सेक्शन 310 में किसी व्यक्ति की ऐसी किसी हरकत से किसी को असुविधा होती है तो वहां भी प्रावधान है। वहीं सेक्शन 311 के अनुसार पालतू कुत्तों को पंजीकरण जरूरी है।
इसके अलावा पंजीकरण कुत्ते के गले में पट्टा होना चाहिए। इस पट्टे पर रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी द्वारा कुत्ता रखने को लेकर किसी धातु का टोकन जुड़ा होगा। यदि कुत्ते को सार्वजनिक स्थान पर ले जाता है और इसके गले में टोकन नहीं है तो फिर कुत्ते को डिटेन किया जा सकता है।
देश दुनिया के साथ ही अपने शहर की ताजा खबरें पाने के लिए अब आपHaryanaNewsPostकेGoogle Newsपेज औरTwitterपेज से जुड़ें और फॉलो करें।