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Delhi GRAP Stage 2: दिल्ली में बिगड़ने लगा प्रदूषण का स्तर, स्टेज 2 GRAP नियम लागू, जान लीजिए वरना पछताना पड़ेगा

Delhi GRAP Stage 2: दिल्ली में बिगड़ने लगा प्रदूषण का स्तर, स्टेज 2 GRAP नियम लागू, जान लीजिए वरना पछताना पड़ेगा
Delhi Air Pollution: दिल्ली में नए नियम लागू हो गए हैं। AQI 301-400 के बीच जाने पर स्टेज 2 GRAP नियम लागू हो जाते हैं। GRAP के दूसरे चरण में सार्वजनिक परिवहन के ज्यादा इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाएगा। इस बीच कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने नए नियम लागू करने का ऐलान किया है। 

नई दिल्‍ली। Delhi Grap 2 rules: सर्दी का मौसम शुरू होते ही दिल्ली-एनसीआर (Delhi NCR) में फिर से प्रदूषण बढ़ने लगा है। हवा की मॉनिटरिंग कर रही एजेंसियों ने राजधानी और आसपास के एरिया में अगले कुछ दिनों तक AIR Quality Index खराब श्रेणी में रहने की आशंका जताई है।

अत: प्रदूषण को रोकने के लिए अब राजधानी दिल्ली में नए नियम लागू हो गए हैं। AQI 301-400 के बीच जाने पर स्टेज 2 GRAP नियम लागू हो जाते हैं। GRAP के दूसरे चरण में सार्वजनिक परिवहन के ज्यादा इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाएगा। इस बीच कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने नए नियम लागू करने का ऐलान किया है।

प्रदूषण का स्तर पर निगरानी रखने वाली एजेंसी CAQM का अनुमान है कि 22 अक्टूबर से दिल्ली की हवा बेहद खराब की श्रेणी में होगी। 24 अक्टूबर यानी दीपावली के बाद तो हालात और बिगड़ सकते हैं। अत: अभी से तैयारियां शुरू करनी चाहिए।

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इस चीजों पर लगेगी रोक

नए नियम लागू होने के बाद धूल पैदा करने वाले निर्माण कार्यों पर रोक लगेगी। कंस्ट्रक्शन साइट पर एंटी-स्मोग गन का इस्तेमाल जरूरी होगा। हर जगह पर डीजल जेनसेट पर बैन लग गया है। पटाखों की बिक्री और उन्हें फोड़ने पर सख्त कार्रवाई होगी। सड़कों पर रोजाना मशीन सफाई होगी, ताकि धूल न उड़े। जगह-जगह पानी का छिड़काव किया जाएगा।

होटल-रेस्त्रां  में कोयले के चूल्हे, तंदूर के इस्तेमाल की इजाजत नहीं होगी। कुछ जरूरी इंडस्ट्रियल सेक्टर में पाबंदी नहीं है। बिजली की निर्बाध सप्लाई सुनिश्चित की जाएगी। वहीं दिल्ली के लोगों से अपील की गई है कि वो ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी सार्वजनिक परिवहन सेवाओं जैसे दिल्ली मेट्रो, दिल्ली की सीएनजी बसों का प्रयोग करें।

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इन सेवाओं पर रोक नहीं

नये नियमों के तहत चिकित्सा सेवाओं (सरकारी और निजी अस्पतालों/सभी नर्सिंग होम/स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों) जहां जीवन रक्षक चिकित्सा उपकरणों और दवाओं का निर्माण होता हो वहां ये नियम लागू नहीं होंगे। राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाएं और राष्ट्रीय सुरक्षा/रक्षा संबंधी गतिविधियां सुचारू रूप से चलती रहेंगी। रेलवे सेवाएं, स्टेशनों सहित मेट्रो रेल सेवाएं, हवाई अड्डे और अंतर-राज्यीय बस टर्मिनल, पानी साफ करने के संयंत्र, पानी पंपिंग स्टेशन अपना कार्य करते रहेंगे।

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