ITR Filing 2025: वित्त वर्ष 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करना उन सभी लोगों के लिए जरूरी है, जिनकी आय बुनियादी छूट सीमा से ज्यादा है। अच्छी खबर यह है कि इनकम टैक्स विभाग ने बिना जुर्माने के ITR दाखिल करने की आखिरी तारीख को 15 सितंबर 2025 तक बढ़ा दिया है। अगर आप ITR फाइल करना चाहते हैं, तो आपको www.incometax.gov.in पर ई-फाइलिंग पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा।
चाहे आप नौकरीपेशा हों या बिजनेसमैन, पहली बार ITR दाखिल करने के लिए पोर्टल पर अकाउंट बनाना जरूरी है। वैध PAN कार्ड के साथ कोई भी इस पोर्टल पर रजिस्टर कर सकता है। रजिस्ट्रेशन के बाद टैक्स से जुड़ी कई सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हो जाएंगी, जिससे ITR फाइलिंग आसान हो जाएगी। आइए, जानते हैं कि आप खुद कैसे ITR फाइल कर सकते हैं और किन गलतियों से बचना है।
ITR फाइलिंग अब पहले से आसान
आज के डिजिटल दौर में टैक्स पोर्टल और दस्तावेज पूरी तरह ऑनलाइन हो चुके हैं, जिससे ITR फाइल करना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है।
आप चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) की मदद के बिना भी खुद रिटर्न फाइल कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना होगा, ताकि रिफंड में देरी न हो और टैक्स विभाग से कोई नोटिस न आए।
नई ई-फाइलिंग प्रक्रिया को और सरल किया गया है, लेकिन फिर भी कई लोग छोटी-मोटी गलतियां कर बैठते हैं, जिससे परेशानी हो सकती है।
सही जानकारी और सावधानी के साथ आप आसानी से ITR फाइल कर सकते हैं।
ई-फाइलिंग पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी दस्तावेज
ई-फाइलिंग पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए आपको बस तीन चीजों की जरूरत होगी:
- एक वैध और सक्रिय PAN कार्ड
- एक वैध मोबाइल नंबर
- एक वैध ईमेल आईडी
रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया आपके PAN और मोबाइल नंबर से जुड़ी होती है। ध्यान रखें कि हर PAN को अलग-अलग रजिस्टर करना होगा।ई-फाइलिंग पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रियाई-फाइलिंग पोर्टल पर ITR दाखिल करने के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया बेहद आसान है। नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करें:
- पोर्टल पर जाएं: ई-फाइलिंग पोर्टल के होमपेज https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाएं और ‘Register’ बटन पर क्लिक करें।
- PAN दर्ज करें: ‘Register as a Taxpayer’ विकल्प में अपना PAN डालें और ‘Validate’ पर क्लिक करें। अगर PAN पहले से रजिस्टर्ड या अमान्य है, तो आपको त्रुटि मैसेज दिखेगा।
- बेसिक जानकारी भरें: Basic Details पेज पर अपना नाम, जन्मतिथि, लिंग (अगर लागू हो) और रेजिडेंशियल स्टेटस जैसी जानकारी PAN के अनुसार भरें। फिर ‘Continue’ पर क्लिक करें।
- संपर्क जानकारी दें: Contact Details पेज पर अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पता भरें। इसके बाद ‘Continue’ पर क्लिक करें।
- OTP वेरिफिकेशन: आपके मोबाइल और ईमेल पर दो अलग-अलग 6 अंकों के OTP आएंगे। इन्हें दर्ज करें और ‘Continue’ पर क्लिक करें।
- जानकारी चेक करें: जरूरत हो तो जानकारी एडिट करें और ‘Confirm’ पर क्लिक करें।
- पासवर्ड सेट करें: Set Password पेज पर अपनी पसंद का पासवर्ड दो बार (Set Password और Confirm Password) में दर्ज करें। एक पर्सनल मैसेज भरें और ‘Register’ पर क्लिक करें।
- लॉगिन शुरू करें: रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद ‘Proceed to Login’ पर क्लिक करें और लॉगिन प्रक्रिया शुरू करें। अब आप ITR फाइलिंग शुरू कर सकते हैं।
ITR ऑनलाइन फाइल करने की स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रियाITR फाइल करना भी उतना ही आसान है, बशर्ते आप सही स्टेप्स फॉलो करें: पोर्टल में लॉगिन करें:
https://www.incometax.gov.in पर जाएं और अपने PAN (यूजर ID) और पासवर्ड से लॉगिन करें। ITR फाइलिंग सेक्शन चुनें:
‘E-File’ > ‘Income Tax Return’ > ‘File Income Tax Return’ पर क्लिक करें। असेसमेंट वर्ष चुनें:
वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ‘AY 2025-26’ चुनें और ऑनलाइन मोड सेलेक्ट करके ‘Continue’ पर क्लिक करें। फाइलिंग स्टेटस चुनें:
अपनी स्थिति, जैसे व्यक्तिगत (Individual), HUF या अन्य चुनें। ज्यादातर लोग ‘Individual’ के अंतर्गत आते हैं। सही ITR फॉर्म चुनें:
आय के आधार पर सही ITR फॉर्म चुनें:
- ITR-1: वेतनभोगी जिनकी आय ₹50 लाख तक हो।
- ITR-2: पूंजीगत लाभ या जटिल आय स्रोत (बिजनेस/पेशा छोड़कर)।
- ITR-4: बिजनेस या पेशे से अनुमानित आय।
फाइलिंग का कारण बताएं:
- अगर टैक्स योग्य आय बेसिक छूट सीमा से ज्यादा है।
- विशेष कारणों से फाइलिंग जरूरी हो।
- अन्य लागू कारण।
जानकारी की समीक्षा करें:
आपके व्यक्तिगत और वित्तीय विवरण पहले से भरे होंगे। निम्नलिखित चेक करें:
- PAN, आधार और बैंक डिटेल्स।
- वेतन और आय डिटेल (फॉर्म 16 और फॉर्म 26AS से स्वतः प्राप्त)।
- सेक्शन 80C, 80D आदि के तहत कटौतियां।
टैक्स भुगतान और सबमिट करें:
अगर कोई टैक्स बकाया है, तो उसका भुगतान करें। सारांश चेक करें, पुष्टि करें और रिटर्न सबमिट करें। ई-वेरिफिकेशन करें:
रिटर्न को 30 दिनों के अंदर ई-वेरिफाई करना जरूरी है। इसके लिए विकल्प हैं:
- आधार OTP
- नेट बैंकिंग
- इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड (EVC)
इसके बाद आपका ITR सफलतापूर्वक फाइल हो जाएगा।












