New GST Rates: TVs, ACs, bikes will be cheaper from September 22: See the full list of new GST rates, what will become expensive?: नई दिल्ली: आम लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी! सरकार ने नए जीएसटी सुधारों का ऐलान कर दिया है, जिसके तहत रोजमर्रा की कई चीजें सस्ती हो जाएंगी।
22 सितंबर 2025 से लागू होने वाली इन नई टैक्स दरों से स्मार्ट टीवी, एयर कंडीशनर, बाइक और यहां तक कि ट्रैक्टर भी किफायती होंगे। लेकिन कुछ लग्जरी सामान महंगे भी होंगे। आइए जानते हैं, क्या-क्या होगा सस्ता और क्या होगा महंगा, साथ ही देखें पूरी लिस्ट।
रोजमर्रा की चीजें होंगी सस्ती
नए जीएसटी सुधारों के तहत कई रोजमर्रा की जरूरतों की चीजों पर टैक्स कम किया गया है। हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, साबुन, टॉयलेट सोप, दांतों के ब्रश, शेविंग क्रीम, मक्खन, घी, चीज, पैक्ड नमकीन, भुजिया, मिश्रित स्नैक्स, बच्चों की फीडिंग बोतल, नैपकिन और क्लिनिकल डायपर पर जीएसटी 18% या 12% से घटकर 5% हो गया है। इससे आपकी जेब पर बोझ कम होगा और ये सामान अब ज्यादा किफायती होंगे।
किसानों और स्वास्थ्य क्षेत्र को राहत
किसानों के लिए भी अच्छी खबर है। ट्रैक्टर, ट्रैक्टर के टायर और पार्ट्स, बायोपेस्टिसाइड्स, माइक्रो-न्यूट्रिएंट्स, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, स्प्रिंकलर, मृदा तैयारी और फसल कटाई की मशीनें अब 5% जीएसटी स्लैब में आएंगी। स्वास्थ्य सेवाओं में व्यक्तिगत स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर जीएसटी पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। साथ ही, थर्मामीटर, मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, ग्लूकोमीटर, टेस्ट स्ट्रिप्स, डायग्नोस्टिक किट्स और कॉरेक्टिव चश्मे पर भी जीएसटी 5% या 0% होगा।
वाहन और इलेक्ट्रॉनिक्स पर फायदा
वाहन खरीदने वालों के लिए भी राहत है। पेट्रोल, हाइब्रिड, LPG, CNG कारें, डीजल और डीजल हाइब्रिड कारें (कुछ सीमाओं तक), तीन पहिया वाहन, 350 सीसी तक की मोटरसाइकिल और मालवहन वाहन पर जीएसटी 28% से घटकर 18% हो गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स में 32 इंच से बड़े टीवी, एयर कंडीशनर, मॉनिटर, प्रोजेक्टर और डिशवॉशिंग मशीन पर भी जीएसटी 28% से घटकर 18% हो गया है।
क्या होगा महंगा?
कुछ लग्जरी और हानिकारक चीजें महंगी रहेंगी। पान मसाला और तंबाकू जैसे उत्पादों पर अभी 28% जीएसटी और अतिरिक्त सेस लागू रहेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि राज्यों का कर्ज चुकने तक यह व्यवस्था रहेगी, लेकिन बाद में इन पर 40% जीएसटी लगेगा। इसके अलावा, 1200 सीसी से ज्यादा की पेट्रोल कारें और 1500 सीसी से ज्यादा की डीजल कारें भी 40% जीएसटी स्लैब में आएंगी।
कारोबारियों को भी राहत
सरकार ने छोटे व्यापारियों और MSME के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन को आसान कर दिया है। अब सिर्फ तीन दिन में रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, जिससे कारोबार शुरू करना और आसान हो जाएगा।













