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Paramparagat Krishi Vikas Yojana: परंपरागत कृषि विकास योजना क्‍या है, इसके लिए कैसे करें आवेदन, आर्गेनिक खेती से किसान बढ़ा सकते हैं आमदनी

Paramparagat Krishi Vikas Yojana: परंपरागत कृषि विकास योजना क्‍या है, इसके लिए कैसे करें आवेदन, आर्गेनिक खेती से किसान बढ़ा सकते हैं आमदनी
Paramparagat Krishi Vikas Yojana kya hai: परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत किसानों को कैमिकल मुक्त जैविक खेती करने के लिये 3 साल के लिये प्रति हेक्टेअर 50,000 रुपये का अनुदान दिया जाता है। जानते हैं इसके लिए कैसे आवेदन करें।

चंडीगढ़। Paramparagat Krishi Vikas Yojana benefits : जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए केन्द्र सरकार ने परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) लागू की है।  इससे मिट्टी के स्वास्थ्य और कार्बनिक पदार्थ की मात्रा में सुधार होगा। इस योजना के अंतर्गत खेती का क्लस्टर बनाकर जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाता है।

क्‍या है परंपरागत कृषि विकास योजना

परम्परागत कृषि विकास योजना के तहत अनुदान का आवंटन दो किस्तों में होता है, जिसमें पहली किस्त के रूप में 31,000 रुपये सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर किये जाते हैं, ताकि किसान खेत की तैयारी, जैविक खाद, जैव उर्वरक, जैविक कीटनाशक और आधुनिक किस्म के बीजों का इंतजाम कर सकें।

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वहीं दूसरी किस्त अगले 2 साल में दी जाती है, जिससे प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, कटाई और मार्केटिंग का काम निपटाया जाता है।

कैसे करें आवेदन

परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत जैविक खेती के लिये आर्थिक अनुदान का लाभ लेने के लिये योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://pgsindia-ncof.gov.in/पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

इसके लिये सबसे पहले वेबसाइट के होम पेज पर जाएं और अप्‍लाई नाऊ के विकल्प पर क्लिक करें।

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इसके बाद स्क्रीन पर आवेदन फॉर्म खुलकर आ जायेगा, जिसे ठीक प्रकार से भरकर सब्मिट कर दें।

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इस तरह आसान तरीके से पंरपरागत कृषि विकास योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं।

किसान आवेदन या योजना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिये होम पेज पर कॉटेक्‍ट अस के ऑप्शन से ले सकते हैं।

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इस तरह जैविक खेती या परंपरागत कृषि विकास योजना या फिर अपने आवेदन से संबंधित जानकारी हासिल करने के लिये अधिकारी से सीधा संपर्क कर सकते हैं।

कौन से दस्‍तावेज जरूरी

आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र
राशन कार्ड
आधार से लिंक मोबाइल नंबर
पासपोर्ट साइज फोटो

कितनी सब्सिडी मिलती है

पंरपरागत कृषि विकास योजना के तहत किसानों के चुने गये क्लस्टर को 20 एकड़ से लेकर 50 एकड़ तक की जमीन पर जैविक खेती के लिये 10 लाख रुपये तक का अनुदान दिया जाता है। इस योजना के तहत निर्धारित क्लस्टर में 65% छोटे और सीमांत किसानों और 30% महिला किसानों को भी शामिल किया जाता है।

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