Anil Vij on Hijab ban: हिजाब मामले पर हरियाणा के मंत्री विज बोले- पुरुष अपने मन को करें मजबूत, महिलाओं को क्यों दें सजा
हरियाणा न्यूज। Hijab ban latest update: शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध सही है या गलत, इस पर फैसला अब उखक यूयू ललित करेंगे। इससे पहले 10 दिनों की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। आज जब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया तो 2 जजों की बेंच की राय अलग-अलग थी। अत: अब इस विवाद का निपटारा उखक यूयू ललित करेंगे। इसके बाद से देशभर के नेताओं की हिजाब मामले पर प्रतिक्रिया आ रही है। हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने हिजाब मामले को लेकर बड़ा बयान दिया है।
Also Read: आपके शहर में इस वक्त निकलेगा चांद, जानिए क्या है चंद्रोदय का सही समय
मंत्री अनिल विज ने किया ट्वीट
Also Read: दीपिका और कैटरीना के लिए काम से ब्रेक लेकर आए रणवीर और विक्की कौशल
कहां से शुरू हुआ था हिजाब मामला
बता दें कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहन कर आने पर प्रदेश सरकार द्वारा लगाए प्रतिबंध को हटाने से इनकार कर दिया था। इसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया था। देश की सबसे बड़ी अदालत में न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने पक्षों के तर्क 10 दिन तक सुने और 22 सितंबर को सुनवाई पूरी कर ली थी।
इसका फैसला आज सुनाया गया। मामले में जस्टिस हेमंत गुप्ता ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को सही मानते हुए बैन के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया लेकिन दूसरे जज सुधांशु धूलिया की पीठ ने उनसे उलट राय जाहिर की है। दोनों जजों की एकराय नहीं होने के कारण केस को आगे चीफ जस्टिस के पास भेजा गया है। मामले की सुनवाई अब बड़ी बेंच करेगी।
Also Read: Double XL trailer के लिए सोनाक्षी और हुमा ने इन तकनीक से बढ़ाया वजन, जानिए क्या था कारण
Also Read: रोजन बिन्नी कौन हैं, जाे बन सकते हैं BCCI के अगले प्रेसिडेंट
हमारे Telegram चैनल से जुड़ें और पाएं रोचक व पठनीय सामग्री