Divyang FASTag New Rules : केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने हाईवे और एक्सप्रेसवे पर यात्रा करने वाले दिव्यांगजनों को बड़ी राहत देते हुए टोल छूट वाले फास्टैग के नियमों में बड़ा संशोधन किया है। नए नियम आज से ही देशभर के सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर प्रभावी हो गए हैं। इस व्यवस्था के लागू होने से पात्र दिव्यांग चालकों को अब हर साल टोल (toll tax exemption for disabled) छूट जारी रखने के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने और बार-बार दस्तावेज जमा करने के झंझट से पूरी तरह मुक्ति मिल गई है।
दिव्यांगता के आधार पर तय होगी वैधता
सड़क परिवहन मंत्रालय ने नई व्यवस्था को सीधे दिव्यांगता के प्रतिशत से जोड़ दिया है। जिन व्यक्तियों की दिव्यांगता 70 से 100 प्रतिशत के बीच है, उनके लिए जारी छूट वाला फास्टैग (free fastag for handicapped) 5 साल तक मान्य रहेगा। वहीं 40 प्रतिशत से अधिक लेकिन 70 प्रतिशत से कम दिव्यांगता वाले पात्र लोगों को 3 साल की वैधता वाला फास्टैग दिया जाएगा।
रिन्यूअल की प्रक्रिया हुई आसान
पहले लागू व्यवस्था के तहत दिव्यांगजनों (fastag validity for divyangjan) को हर साल नए सिरे से आवेदन करना पड़ता था। इसमें कागजी कार्रवाई में काफी समय बर्बाद होता था और टोल पर तकनीकी अड़चनों का सामना करना पड़ता था। अब निर्धारित तीन या पांच साल की मियाद पूरी होने के बाद ही दोबारा आवेदन करना होगा, जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से किया जा सकेगा।
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वाहन और पंजीकरण से जुड़े कड़े नियम
टोल छूट का यह लाभ केवल उन्हीं वाहनों पर मान्य होगा, जो दिव्यांग व्यक्ति के नाम पर पंजीकृत हैं या विशेष रूप से उनके उपयोग के लिए अधिकृत हैं। सरकार ने साफ किया है कि विशेष फास्टैग का दुरुपयोग करने या अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा वाहन चलाने पर फास्टैग को तुरंत ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। टोल प्लाजा पर डिजिटल वेरिफिकेशन के जरिए फर्जीवाड़े पर सीधी लगाम लगेगी।
आवेदन कैसे और कहां करें?
पात्र दिव्यांगजन एनएचएआई (NHAI toll plaza rules) और सड़क परिवहन मंत्रालय के आधिकारिक फ्री फास्टैग पोर्टल पर जाकर इस सुविधा के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के समय सरकार द्वारा जारी वैध यूडीआईडी कार्ड और वाहन के आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे। सत्यापन पूरा होते ही निर्धारित अवधि के लिए छूट वाला फास्टैग जारी कर दिया जाएगा। #FASTag #TollTax #Divyangjan #HighwayNews













