Chandigarh news, (चंडीगढ़) : ’10 हजार का ट्रैफिक चालान, लेकिन हजार-दो हजार रुपये में छूट जाएगा…’ सोशल मीडिया पर ऐसे गुमराह करने वाले वीडियो देखकर कई लोग भ्रमित हो जाते हैं। लेकिन बुधवार को चंडीगढ़ कोर्ट ने ऐसे झूठ फैलाने वालों को कड़ा सबक सिखाया। चालान भुगतने आए लोगों ने कोर्ट में ये वीडियो दिखाए, तो चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (सीजेएम) सचिन यादव ने तुरंत एक्शन लिया। उनके स्टाफ ने भी ऐसी वीडियो दिखाई।
सीजेएम ने पुलिस को निर्देश दिए कि वीडियो बनाने वाले ब्लॉगर्स को कोर्ट में पेश किया जाए। सेक्टर 36 थाना पुलिस ने फौरन इनकी तलाश शुरू की। कुछ ही देर में तीनों ब्लॉगर्स के पास पुलिस के फोन पहुंच गए। सेक्टर-116 मोहाली के राहुल, धनास के विनोद और जीरकपुर के अंकित को साढ़े 11 बजे तक जज के सामने पेश कर दिया गया। गुमराह करने वाले इन वीडियो के लिए जज ने तीनों को शाम की छुट्टी होने तक पूरे दिन कोर्ट में खड़ा रहने की सजा सुनाई।
सब्सक्राइबर्स बढ़ाने का चक्कर चला उल्टा
ये तीनों ब्लॉगर अपने चैनल के सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए किसी न किसी मुद्दे पर वीडियो बनाते रहते हैं। हाल ही में इन्होंने चालान भुगतान को लेकर गुमराह करने वाले वीडियो अपलोड किए थे। इससे चालान भरने वालों के मन में शक पैदा हो गया। बताते चलें कि चालानों की पेंडेंसी कम करने के लिए 1 से 12 सितंबर तक स्पेशल लोक अदालत चल रही है।
बुधवार को कुछ वाहन चालक भुगतान करने पहुंचे, तो उन्हें पूरी राशि ही भरनी पड़ी। कोर्ट ने एक्ट के अनुसार ही जुर्माना लगाया। तब वाहन चालकों ने कोर्ट स्टाफ को इन वीडियोज के बारे में बताया। स्टाफ ने सीजेएम सचिन यादव को वीडियो दिखाई। कोर्ट ने तीनों ब्लॉगर्स से तुरंत वीडियो डिलीट करवाए और सही जानकारी के साथ नई अपडेटेड वीडियो डालने का आदेश दिया।
चालान भुगतान की सही जानकारी
चालान की रकम लीगल प्रोसेस से ही तय होती है। जिनका मोबाइल नंबर चालान के साथ अपडेट है, वे घर बैठे ही भुगतान कर सकते हैं। जिनका नंबर अपडेट नहीं है, उन्हें 13 सितंबर को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लगने वाली नेशनल लोक अदालत में आकर भुगतान करना होगा। कोई चालान माफ नहीं होगा। कोर्ट ही लीगल तरीके से रकम तय करेगा। सोशल मीडिया पर चल रहे ऐसे गुमराह करने वाले वीडियो के चक्कर में न पड़ें। सही जानकारी के लिए आधिकारिक साइट्स या कोर्ट का सहारा लें।













