Chandigarh Pet Dog Bylaws 2025 New rules for pet dogs, compensation for bites and ban in public places: चंडीगढ़ निगम हाउस मीटिंग में 3 जून को पेट डॉग एंड कम्युनिटी डॉग के ड्राफ्ट बायलॉज 2025 अप्रूवल करने के लिए एजेंडा आ रहा है। इस संबंधी एमसी की ओर से 7 फरवरी 2025 से 7 मार्च 2025 तक पब्लिक से सजेशन और ऑब्जेक्शन मांगे जा चुके हैं। इसके अप्रूव होते ही निगम की ओर से नोटिफिकेशन जारी की जाएगी। नए पेट एंड कम्युनिटी डॉग बाई लॉज लागू होंगे।
Chandigarh Pet Dog Bylaws 2025: क्या हैं नए नियम?
हालांकि एमसी हाउस मीटिंग 11 मार्च 2024 को पेट एंड कम्युनिटी डॉग बायलॉज 2023 की ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी की थी। लेकिन सेक्रेटरी लोकल बॉडी गवर्नमेंट की ओर से जनवरी 2025 में जारी लेटर में ऑब्जेक्शन लगाया गया कि इसमें पब्लिक से सजेशन और ऑब्जेक्शन शामिल नहीं हैं, इसे किया जाए।
अब एमसी इसे 2023 के बजाए 2025 पेट एंड कम्युनिटी डॉग बाई लॉज का नाम देगा। इसके बाद इन कंडीशन का पालन करना जरूरी होगा। ड्राफ्ट डॉग बाई लॉज 2025 अनुसार निगम कुछ खतरनाक नस्ल के पालतू डॉग को रखने रोक लगाने जा रहा है। ऐसा करने पर जुर्माना होगा।
एमसी को लिखित में अंडरटेकिंग देनी होगी
अब पालतू डॉग ऑनर को एमसी को लिखित में अंडरटेकिंग देनी होगी कि दो से ज्यादा पेट डॉग नहीं रखेंगे। डॉग को कहीं भी लेकर जाएंगे तो पट्टा डालकर जाएंगे। अगर डॉग किसी को हानि पहुंचाएगा या काटेगा तो उसका मुआवजा वे उसे देंगे। फेरिसिस डॉग के साथ हर समय एक आदमी रहेगा।
पालतू डॉग को रेबीज का रजिस्टर्ड वेटरनरी डॉक्टर से टीका लगवाना होगा और नसबंदी करवानी होगी। पालतू कुत्ते को पब्लिक प्लेस, रेजिडेंशियल एरिया के पास पार्क, ग्रीन बेल्ट, रोड, रोड बर्म, स्ट्रीट पर टॉयलेट नहीं करवाएंगे। अगर कर भी देता है तो वे खुद हटाएंगे। नहीं उठाएगा तो उसे डॉग मालिक को 10 हजार का जुर्माना लगेगा।
दोबारा ऐसा करने पर डॉग जब्त होगा और रोज का 200 रुपए जुर्माना लगेगा। वे पालतू डॉग को सुखना लेक, रोज गार्डन, रॉक गार्डन, फ्रेस गार्डन, टेरेस्ड गार्डन, शिवालिक गार्डन और अन्य पब्लिक प्लेस या गार्डन जोकि एमसी खाने के लिए स्पेस चिन्हित किए जाएंगे। हर आदमी अपने घरों आगे कमिश्नर द्वारा स्पेसिफाइड है वहां नहीं लेकर जाएंगे।
पेट डॉग की ब्रीडिंग, पेटशॉपकीपर, डॉग ट्रेनर, डॉग क्रेच, डॉग ग्रूमर को 200 रुपए के साथ हर साल रजिस्ट्रेशन करवानी होगी। पालतू कुत्तों को रखने वाली जगह का निरीक्षण करने के लिए निगम के हेल्थ सुपरवाइजर, चीफसैनिटरी इंस्पेक्टर और सैनिटरीइंस्पेक्टर ऑथोराइज। वे चेक कर सकेंगे कि रजिस्ट्रेशन है या नहीं।
उसे ठीक से रखा जा रहा है या नहीं। छह ब्रीड के डॉग क्रॉस पर रोक होगी। पांच मरला हाउस में एक डॉग या तीन इंडिपेंडेंट फ्लोर पर तीन डॉग रख सकेंगे। पांच से 12 मरला हाउस में दो डॉग, सेम फैमिली परंतु हर अलग फ्लोर पर 3 डॉग रख सकेंगे, 12 मरला से एक कनाल हाउस में 3 डॉग इनमें एक कम्युनिटी डॉग से एडॉप्टेड, मैक्सिम पांच डॉग तो एडॉप्टेड, एक कनाल से बड़े हाउस में-चार डॉग इनमें एक एडॉप्टेड, मैक्सिमम 6 डॉग जबकि दो कम्युनिटी डॉग एडॉप्टेड होंगे।











