Chandigarh Rain Harvesting Mandatory in houses of 500 yards, administration will be strict: शहर में 500 गज या इससे बड़े घरों में रेन हार्वेस्टिंग जरूरी है। इस प्रावधान को प्रशासन अब सख्ती के साथ लागू करने जा रहा है। हालांकि पिछले साल भी इसको लेकर नोटिस जारी किए गए थे लेकिन अब मौजूदा प्रॉपर्टी में लेकिन अब मौजूदा प्रॉपर्टी में प्रावधान को लागू करने के लिए अलग से प्रावधान नोटिफाई भी होंगे।
Chandigarh Rain Harvesting: जानें क्या है ये नियम
इसके लिए इस्टेट ऑफिस की तरफ से प्रशासन को इन नियमों को एन्फोर्स करने के लिए नोटिफिकेशन मांगी है। जल्द ये नियम आने के बाद मौजूदा स्ट्रक्चर भी में रेन हार्वेस्टिंग प्लांट जरूरी होंगे। दरअसल अप्रैल महीने में ही चीफ सेक्रेटरी ने जल शक्ति अभियान कैच द रेन पर रिव्यू मीटिंग की थी।
इसमें सभी सरकारी बिल्डिंग्स में रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाए जाने के लिए कहा था। साथ ही जिन बिल्डिंग्स में पहले से इस तरह के सिस्टम लगे हुए हैं उनकी टाइम पर साफ सफाई और अगर कोई रेनोवेशन का काम होना है तो उसको पूरा करवाने के लिए कहा गया था।
मौजूदा बिल्डिंग्स में रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम अनिवार्य रूप से लगाना होगा। इसमें 500 गज या इससे बड़े घरों में अगर प्रशासन की तरफ से दिए गए तय टाइम में ये हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं लगाते हैं तो इस पर कार्रवाई भी होगी।
सोलर प्लांट से लेकर रेन वाटर हार्वेस्टिंग
चंडीगढ़ में 500 गज या इससे बड़े घरों में सोलर फोटोवोल्टिक पावर प्लांट लगाना भी अनिवार्य किया गया था। इस पर लोगों को नोटिस तो भेजे गए लेकिन आज तक इससे ज्यादा कार्रवाई नहीं हुई। वहीं अब रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम को लेकर ये प्रावधान किया जा रहा है।
इसमें बिल्डिंग में बारिश के पानी को स्टोर करने के लिए सुविधा बना जरूरी होगी। वहीं अफसरों के मुताबिक जिन सरकारी बिल्डिंग्स में जहां पर अभी सिस्टम नहीं बने हैं वहां पर भी नवंबर महीने तक इस तरह के सिस्टम बनाए जाएंगे।













