नई दिल्ली, New Toll Tax Rules India : देश भर में नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल करने वाले करोड़ों यात्रियों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ी राहत का ऐलान किया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने टोल टैक्स वसूली की व्यवस्था में ऐतिहासिक बदलाव किया है। सरकार के नए आदेश के अनुसार, अब एक्सप्रेसवे पर यात्रा करना पहले के मुकाबले काफी किफायती होगा। यदि कोई एक्सप्रेसवे अपनी पूरी लंबाई में बनकर तैयार नहीं है, तो यात्रियों से उस पर ‘एक्सप्रेसवे’ की निर्धारित उच्च दरें नहीं वसूली जाएंगी। यह नई व्यवस्था 15 फरवरी से पूरे देश में प्रभावी हो जाएगी।
नेशनल हाईवे फीस नियम 2008 में संशोधन
सरकार ने नेशनल हाईवे फीस (निर्धारण और संग्रह) नियम 2008 में बदलाव किया है। नए प्रावधान के अनुसार, यदि कोई नेशनल एक्सप्रेसवे शुरू से अंत तक पूरी तरह तैयार नहीं है तो टोल शुल्क केवल उसी हिस्से पर लगेगा जो चालू है। इसके साथ ही टोल दरें नेशनल हाईवे के मानक के अनुसार ली जाएंगी।
पहले पूरी लंबाई का लिया जाता था शुल्क
अब तक कई ऐसे एक्सप्रेसवे रहे हैं जो पूरी तरह चालू नहीं होने के बावजूद पूर्ण टोल वसूली के दायरे में थे। यात्रियों ने इस व्यवस्था पर आपत्ति जताई थी क्योंकि अधूरे मार्ग पर भी पूरा शुल्क देना पड़ता था। नए संशोधन के बाद इस स्थिति में बदलाव आएगा और वसूली वास्तविक उपयोग के आधार पर होगी।
यात्रियों और ट्रांसपोर्ट क्षेत्र को राहत
सरकार का मानना है कि इस फैसले से निजी वाहन चालकों और ट्रांसपोर्ट ऑपरेटरों को सीधा लाभ मिलेगा। लंबी दूरी तय करने वाले यात्रियों के खर्च में कमी आएगी और दैनिक आवागमन करने वालों पर भी बोझ कम होगा। सरकार ने टोल प्रणाली को अधिक सरल और व्यावहारिक बनाने के उद्देश्य से यह कदम उठाया है।
15 फरवरी से लागू नियमों के बाद एक्सप्रेसवे यात्रा अपेक्षाकृत किफायती होगी। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे यात्रा से पहले संशोधित टोल नियमों की जानकारी अवश्य प्राप्त करें ताकि किसी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके।
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