Family ID pension update Haryana: हरियाणा में विधवा और बुढ़ापा पेंशन के लिए फैमिली आईडी अपडेट अनिवार्य। उम्र वेरिफाई और मृतक पति नाम कटवाएं वरना पेंशन खुद चालू नहीं होगी।
हरियाणा में विधवा पेंशन और बुढ़ापा पेंशन को लेकर लोगों के लिए बड़ी खबर है। इन दोनों पेंशनों को शुरू करवाने के लिए अब फैमिली आईडी में कुछ जरूरी जानकारियां अपडेट करवाना जरूरी हो गया है।
पेंशन खुद चालू हो जाएगी
अगर पेंशन के हकदार इन जानकारियों को फैमिली आईडी में अपडेट नहीं करवाते तो उनकी विधवा पेंशन या बुढ़ापा पेंशन समय पर शुरू ही नहीं होगी। खंड विकास एवं पंचायत विभाग कार्यालय और हांसी लघु सचिवालय परिसर में नागरिक संसाधन एवं सूचना अधिकारी कार्यालय ने लोगों को जागरूक करने का अभियान शुरू किया है।
यहां रोज लोग पेंशन की परेशानियां लेकर आते हैं। फैमिली आईडी में अपडेट होते ही पेंशन के हकदारों को दूसरे सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। ऑनलाइन पोर्टल पर पेंशन अपने आप चालू हो जाएगी।
बुढ़ापा पेंशन बनवाने की प्रक्रिया
60 साल पूरे होने पर बुढ़ापा पेंशन के लिए भी फैमिली आईडी में अपडेट जरूरी है। विभाग के अधिकारियों के मुताबिक ये प्रो एक्टिव स्कीम है। हकदार अपनी लॉगिन आईडी से पीपीपी पोर्टल पर ओटीपी से ये अपडेट कर सकता है। सबसे पहले फैमिली आईडी में 60 साल की उम्र वेरिफाई होनी चाहिए।
उम्र साबित करने के लिए 2019 से पहले का वोटर कार्ड चाहिए जिसमें उम्र 60 साल लिखी हो। या बर्थ सर्टिफिकेट या कक्षा 10वीं की मार्कशीट होनी चाहिए। अगर पढ़ाई कम की है तो पहली या दूसरी कक्षा का स्कूल एडमिशन का सबूत भी चलेगा।
विधवा पेंशन और बुढ़ापा पेंशन चालू करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर नई अपडेट आई है। इसके लिए फैमिली आईडी में जरूरी बदलाव अनिवार्य हैं। बिना अपडेट के पेंशन शुरू नहीं होगी। हकदार खुद ये कर सकता है। ये ओटीपी आधारित स्वचालित सुविधा है कुलदीप जांगड़ा क्षेत्रीय नागरिक संसाधन एवं सूचना अधिकारी हांसी
फैमिली आईडी में ये अपडेट कराना जरूरी
विधवा पेंशन के लिए सबसे पहले मृतक पति का नाम फैमिली आईडी से हटवाना होगा। इसके लिए मृत्यु प्रमाण पत्र जरूरी है। ओरिजिनल मृत्यु प्रमाण पत्र फैमिली आईडी पोर्टल पर अपलोड करना पड़ेगा। नाम कटने के बाद पत्नी को अपना मैरिटल स्टेटस विधवा में बदलना होगा।
विवाहिता से विधवा अपडेट करें। ये काम खुद ऑनलाइन ओटीपी से हो सकता है। पहला स्टेप मृतक का नाम कटवाना दूसरा मैरिटल स्टेटस बदलना। दोनों के बाद बैंक खाते को फैमिली आईडी से जोड़ना होगा।












